Bhopal Traffic: भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ जारी किए तीन हजार नोटिस, अंतिम तिथि 14मई

Bhopal Traffic Police: भोपाल की यातायात पुलिस शहर के तीन हजार लापरवाह वाहन चालकों को जेल भेजने की तैयारी में है। यातायात पुलिस इन लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का मन बना चुकी है। भोपाल में कंपाउंडेबल अपराधों में मौके पर ही ट्रैफिक फाइन का भुगतान करने का निर्देश है।

It is mandatory to fill the challan in Bhopal
भोपाल में चालान नहीं भरा तो होगी जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी, चालान दो या जेल जाओ
  • भोपाल में तीन हजार वाहन चालकों ने अब तक नहीं जमा करवाया चालान
  • शनिवार तक नहीं माने तो होगी बड़ी कार्यवाही

Bhopal Traffic Police: भोपाल के लोगों के मन से शायद यातायात पुलिस का डर निकल गया है। अब ऐसे लोगों को पुलिस सख्ती दिखाने की तैयारी में है। भोपाल की यातायात पुलिस ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (एमवी अधिनियम) के लागू होने बाद कंपाउंडेबल ट्रैफिक अपराधों के लिए दंड की अधिसूचना जारी कर दी है। भोपाल की यातायात पुलिस शहर के तीन हजार लापरवाह वाहन चालकों को जेल भेजने की तैयारी में है।

यातायात पुलिस इन लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि जिन्होंने ट्रैफिक नियम तोड़ा और अब तक चालान जमा नहीं करवाया, ऐसे लोगों पर अब सख्ती होगी। भोपाल की यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को एक आखिरी मौका दिया है। अगर अब भी इन चालकों ने चालान जमा नहीं करवाया तो उन्हें जेल जाना होगा।  

इसलिए सख्ती दिखाने को मजबूर हुई पुलिस 

भोपाल में कंपाउंडेबल अपराधों में मौके पर ही ट्रैफिक फाइन का भुगतान करने का निर्देश है। इसके लिए यातायात पुलिस अलग-अलग जगहों पर पॉइंट लगाकर तैनात रहती है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जाता है। इसी के साथ यातायात पुलिस आईटीएमएस और सिटी सर्विलांस के माध्यम से भी ई—चालान भेजती है। लेकिन चालान की राशि जमा करवाने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। पुलिस की ओर से बार—बार नोटिस दिए जाने के बावजूद लोग चालान की राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस सख्ती के मूड में है।  

शनिवार तक मोहलत, नहीं तो एक्शन

यातायात पुलिस ने ऐसे लोगों को 14 मई तक की मोहलत दी है। उन्हें लोक अदालत में चालान की राशि जमा करवानी होगी। जो लोग किसी कारणवश लोक अदालत में नहीं जा सकते उन्हें ऑनलाइन चालान जमा करवाने की सुविधा भी दी गई है। फिर भी अगर लोग नहीं माने तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि ​करीब तीन हजार वाहन चालकों ने बीते एक साल से चालान की राशि जमा नहीं करवाई है।

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