टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अनुराग ठाकुर बोले- कोविड इलाज में मदद देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट, VIDEO

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने टैक्सपेयर्स को कई बड़ी राहत के बारे में बात करते हुए कहा कि कोविड के इलाज में मदद देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। 

Big reliefs to taxpayers, Anurag Thakur said– Those who help in covid treatment will get tax exemption, watch video
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • सरकार ने टैक्सपेयर्स को कई राहतें देने का ऐलान किया।
  • आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई।
  • भुगतान समेत टैक्स से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ाई गईं।

सरकार ने ने शुक्रवार (25 जून) को टैक्सपेयर्स को कई बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन इसपर 10 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है। इसके अलावे सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर की। सरकार ने टैक्स कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत टैक्स से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ाई।  

साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनकम टैक्सपेयर्स के लिए एक और राहत आवासीय घर में निवेश करने का समय है। 3 महीने से अधिक के लिए टैक्स कटौती विस्तार के लिए है। 1 अप्रैल को या उसके बाद किए जाने वाले निवेश को अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है। पैन/आधार लिंकिंग के लिए , 30 सितंबर तक विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा कि  पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने का विस्तार दिया गया है। 30 जून से 30 सितंबर तक विस्तार दिया गया है। बिना भुगतान के, 30 जून से 31 अगस्त तक 2 महीने के लिए ब्याज विस्तार दिया जाता है। अगले 2 महीने में 31 अक्टूबर तक ब्याज के साथ स्कीम को बंद करना।

उन्होंने कहा कि अनुपालन के लिए समय सीमा 15 दिन -2 महीने या उससे अधिक तक बढ़ाई गई। टीडीएस डिटेल भरने के लिए समय जुलाई 15 से बढ़ाया गया। 31 जुलाई तक टैक्स कटौती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, संस्थानों का रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त तक और निपटान आयोग से मामलों को वापस लेने का विकल्प 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। 

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