बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहले से आसान कर दी गई है। पहले जहां केंद्र पर जाकर राशन कार्ड बनवाया जाता था वहीं अब लोग घर बैठे ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो नागरिकों के लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। राशन कार्ड एक ऐसा नागरिक पहचान पत्र है जो ना सिर्फ लोगों को कम दामों में या फिर मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाता है बल्कि कई सरकारी कामों के दौरान या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए ये काफी काम भी आता है।
बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आपको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://sfc.bihar.gov.in/login.htm पर जाना होगा। वैसे नागरिक जो 18 साल की उम्र से अधिक के हैं वे बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें लाभार्थियों को रियायती दामों पर गेहूं, चावल, केरोसिन, चीनी आदि दिए जाते हैं।
इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाकर सबसे फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने के बाद उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स भरने और पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद उसमें सारे जरूरी कागजात संलग्न करके उसे एसडीओ ऑफिस या फिर सर्किल कार्यालय में जमा करवाना होगा।
याद रखें इन सभी कागजातों सहित फॉर्म को आपको सेल्फ अटेस्ट (खुद का हस्ताक्षर) भी करना होगा। ये सारे काम करने के बाद आप फॉर्म को उचित जगह पर सबमिट करवा देंगे तो आपका राशन कार्ड के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा। अधिक से अधिक 15 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड बन कर तैयार हो जाएगा।
बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। लाभार्थी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या जिनकी वार्षिक आमदनी 10,000 रुपए से कम हैं उनका बीपीएल राशन कार्ड बनवाया जाता है। इनका कार्ड लाल रंग का होता है। जबकि वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उनका एपीएल राशन कार्ड बनवाया जाता है, ये कार्ड नारंगी रंग का होता है। इसके अलावा वैसे परिवार को काफी गरीब श्रेणी में आते हैं उनका एएवी राशन कार्ड बनवाया जाता है, ये राशन कार्ड पीले रंग का होता है।
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