Cashless treatment for road accident victims : सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर रूपरेखा तैयार कर लिया है। राज्यों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों को भेजे पत्र के अनुसार योजना के तहत बीमा कवर 2.5 लाख रुपए प्रति मामला होगा। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है जबकि करीब 3 लाख अपाहिज हो जाते हैं या उन्हें गंभीर चोटें लगती हैं। इस लिहाज से यह योजना खासा महत्वपूर्ण है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार आरंभ करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक खाका तैयार किया है। इसमें बेहद महत्वपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों का उपचार शामिल है। इस बारे में मोटर वाहन अधिनियम 2019 में भी इस पर विचार किया गया है।
बयान के अनुसार मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों तथा परिवहन सचिवों को पत्र लिखकर उनसे इस महीने की 10 तारीख तक योजना की संकल्पना नोट पर उनके विचार मांगा है। इस योजना में मोटर वाहन दुर्घटना फंड का सृजन भी शामिल है।
इसमें कह गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पीएम-जेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) की नोडल एजेंसी है तथा 21,000 अस्पतालों के साथ देश भर में इसकी उपस्थिति है। इसके कारण प्राधिकरण को इस योजना को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना में देश में सड़क उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से बीमा कवर उपलब्ध कराने का विचार है।
कोष का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के प्रस्तावित तौर तरीकों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है कि व्यक्ति की भुगतान क्षमता चाहे जो हो, सभी को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
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