होटल में खाना खाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जबरदस्ती कोई नहीं वसूल सकेगा सर्विस चार्ज

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Jul 04, 2022 | 18:31 IST

Service Charge Guidelines: आखिरकार होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को सोमवार को राहत मिली। अब कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने के लिए ग्राहक के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है।

Central Consumer Protection Authority barred hotels or restaurants from adding service charge
ग्राहकों को मिली खुशखबरी, सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम जारी  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ किया था कि सर्व‍िस चार्ज पूरी तरह से गैरकानूनी है।
  • हाल ही में सरकार ने रेस्तरा संघों के साथ भी की बैठक थी।
  • सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

नई दिल्ली। होटल और रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से सर्विस चार्ज (Service Charge) वसूलना सही है या गलत? इस बात पर देश में कई हफ्तों से बहस चल रही थी। सर्विस चार्ज को लेकर चल रही बहस ने एक अहम मोड़ लिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सोमवार को सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं। सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट पर बिल में स्वत: लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर पाबंदी लगा दी है। यानी अब होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सर्विस चार्ज के पेमेंट के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। बल्कि यह एक स्वैच्छिक विकल्प होगा।

सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority) ने अपने आदेश में कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट में किसी अन्य नाम से भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता है। होटल इसे खाने के बिल में नहीं जोड़ सकते

जारी किए गए दिशानिर्देश
प्राधिकरण ने होटल और रेस्टोरेंट में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश (Service Charge Guidelines) जारी किए हैं। नए मानदंडों के अनुसार सेवा शुल्क का संग्रह किसी अन्य नाम से भी नहीं किया जाएगा।

अगर बिल में सर्विस चार्ज लगा हो तो क्या करें ग्राहक?
अगर आप बिल से सेवा शुल्क हटाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए संबंधित होटल से अनुरोध कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ग्राहक सीसीपीए की जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं। सीसीपीए को शिकायत com-ccpa@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है।

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