नौकरी बदल रहे हैं? जानिए पीएफ का पैसा कैसे करें ट्रांसफर 

आपने नौकरी बदल ली है या बदलने जा रहे हैं? ऐसे में आप पीएफ अकाउंट का पैसा भी ट्रांसफर करेंगे। तो यहां जानिए ऑनलाइन यह कैसे कर पाएंगे।

Changing Jobs? Learn how to transfer PF money
ऑनलाइन ईपीएफ खाते ट्रांसफर करने के तरीके  |  तस्वीर साभार: BCCL

एक बार जब कोई व्यक्ति पीएफ रजिस्टर्ड संगठन में किसी वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू करता है, तो उन्हें पीएफ के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है और कर्मचारी के ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं। निकासी पर ब्याज कमाते हैं। लोग एक कंपनी या संगठन से नौकरी छोड़कर अन्य कंपनी या संगठन में ज्वाइन करते है। जब कोई व्यक्ति नौकरी बदलते हैं तो उनके पास दो विकल्प होते हैं, एक तो ब्याज समेत योगदान की राशि निकासी कर सकते हैं, दूसरा- आज जिस कंपनी या संगठन में ज्वाइन करते वहां के पीफ खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। 

आपके नियोक्ता के भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते को पिछले नियोक्ता से वर्तमान नियोक्ता को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है। सदस्य ई-सेवा (e-Sewa) पोर्टल ईपीएफ खाताधारकों को अपना पैसा एक पीएफ खाते से दूसरे ऑनलाइन ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। जबकि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वही रहता है, आपको पुराने नियोक्ता के साथ रजिस्टर्ड अपने पीएफ खाते को नए में ट्रांसफर करना होगा।

ईपीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवश्यक शर्तें:-

  1. ईपीएफ खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) e-SEWA पोर्टल पर एक्टिव है।
  2. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, संपर्क डिटेल, वैवाहिक स्थिति और इतने पर सही रूप से लॉगिन के माध्यम से सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर परिलक्षित होता है।
  3. व्यक्ति को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सदस्य  e-SEWA पोर्टल पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC और आधार डिटेल सही हैं।
  4. सुनिश्चित करें कि बैंक अकाउंड डिटेल और आधार को नियोक्ता और UIDAI द्वारा डिजिटल रूप से अप्रूव किया गया है।
  5. बैंक अकाउंट डिटेल नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप से अप्रूव किया जाना चाहिए और आधार को एक बार सीडेड किया जाएगा, इसे UIDAI द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

ईपीएफ खाते ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करें:-

  1. यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड के साथ अपने ईपीएफओ खाते में इंटर करें।
  2. ऑनलाइन सेवाओं (Online services) पर जाएं और एक सदस्य - एक ईपीएफ खाता (One Member - One EPF Account) (ट्रांसफर अनुरोध) पर क्लिक करें।
  3. वर्तमान नौकरी के लिए 'व्यक्तिगत सूचना और' पीएफ खाता' वेरिफाई करें।
  4.  विवरण प्राप्त करें (Get details) पर क्लिक करें, पिछले नियोक्ता का पीएफ खाता डिटेल दिखाई देगा।
  5. फॉर्म अटेस्टिंग करने के लिए पहले या वर्तमान नियोक्ता को चुनें।
  6. यूएएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने के लिए 'Get OTP' पर क्लिक करें। OTP इंटर करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक बार जब आपका नियोक्ता, वर्तमान या अतीत डिटेल्स को सत्यापित करता है, तो आपके पुराने पीएफ खाते को नए में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पुराने शेष राशि को आपके मौजूदा पीएफ बैलेंस में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका पुराना पीएफ खाता बैलेंस वर्तमान में आगे बढ़ाया जाता है, तो आप ऑटोमेटिक अधिक निकासी के लिए पात्र होंगे।

गौर हो कि ऑनलाइन ट्रांसफर फॉर्म जमा करते समय, आपको यह चुनना होगा कि वर्तमान या पिछले नियोक्ता द्वारा ऐसे फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा या नहीं। आपको यह देखते हुए चयन करना चाहिए कि नियोक्ता को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) का उपयोग करके ऐसे फॉर्म को सत्यापित करना आवश्यक होगा जिसे पोर्टल पर रजिस्टटर्ड किया जाना है। इसलिए, यह पूर्व-आवश्यकता है कि पोर्टल पर कम से कम नियोक्ता में से पिछला या वर्तमान डीएससी रजिस्टर्ड है।

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