Hit and Run: 'हिट एंड रन' मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को अब मिलेगा 2 लाख रूपये का मुआवजा

Death in Hit and Run Case: 'हिट एंड रन' मामले में पीड़ित की सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को देय मुआवजा बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया है।

Compensation For Death in Hit and Run
Hit and Run मामले में मौत होने पर परिजनों को 2 लाख का मुआवजा (प्रतीकात्मक फोटो)  

Compensation For Death in Hit and Run Case: 'हिट एंड रन' मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिए जाने वाला मुआवजा एक अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

मंत्रालय ने गत 25 फरवरी को जारी इस अधिसूचना में कहा कि योजना का नाम 'हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022' होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी।

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मंत्रालय ने मसौदा योजना गत 2 अगस्त 2021 को अधिसूचित की थी।

आधिकारिक बयान में कहा गया, 'हिट ऐंड रन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजा संबंधी इस योजना का उद्देश्य मुआवजा राशि बढ़ाना है। यह योजना क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी।'


 

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