कोरोना के दौरान पीएम केयर्स में दान करने पर मिलेगी 100% टैक्स छूट

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Updated Apr 01, 2020 | 16:44 IST

देश भर में फैलते कोरोना वायरस निपटने के लिए पीएम-केयर पंड बनाया गया। इसमें दान करने वालों को टैक्स में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।

Corona: 100% tax exemption to be given on donation in PM CARES
पीएम केयर्स में दान करने पर मिलेगी टैक्स में छूट 

नई दिल्ली : सरकार ने कोरोना वायरस संकट से निपटने को पीएम-केयर कोष में चंदे पर आयकर में शत प्रतिशत कटौती की घोषणा को अध्यादेश के जरिए कानूनी रूप दे दिया है। इस संकट के दौरान करदाताओं और कारोबारियों को आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर रिटर्न भरने, आयकर छूट पाने के लिए विभिन्न निवेश और भुगतानों के मामले में राहत देने जैसे तमाम उपायों को कानूनी तौर पर अमलीजामा पहनाने के लिए मंगलवार को सरकार ने अध्यादेश किया।

अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
राष्ट्रपति ने कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020 को मंगलवार को अपनी संस्तुती दे दी। इस अध्यादेश के जरिए पीएम केयर्स फंड में दिए गए योगदान पर भी उसी तरह 100 प्रतिशत की टैक्स छूट देने का प्रावधान किया गया है जैसी छूट प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देने पर मिलती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस लिहाज से पीएम केयर्स फंड में किए गए दान पर आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत कर कटौती होगी। पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान पर सकल आय की 10 प्रतिशत कटौती की सीमा भी लागू नहीं होगी।

आयकर रिटर्न भरने, पैन-आधार जोड़ने की तारीख बढ़ी 
अध्यादेश जारी होने के बाद वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने और पैन के साथ आधार पहचान संख्या को जोड़ने की अंतिम तिथि को भी तीन माह के लिए 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। आयकर कानून अध्याय छह ए-बी के तहत धारा 80सी, 80डी, 80जी जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान आदि में किए गए निवेश, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है ऐसे निवेशों के लिए भी समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। यानी 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के लिए इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा। अध्यादेश के जरिये मार्च, अप्रैल और मई में दी जाने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रिटर्न को भी अब 30 जून 2020 तक भरा जा सकेगा।

जीएसटी के विवरणों के दाखिलें के समय में विस्तार
वक्तव्य में कहा गया है कि कराधान और बेनामी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की समय सीमा को विस्तार दिए जाने के लिए सरकार 31 मार्च को अध्यादेश लाई है। इन कानूनों के तहत नियमों और अधिसूचनाओं में दी गई समयसीमा के विस्तार के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के विवरणों के दाखिलें के समय में विस्तार आदि की घोषणाओं को भी इसके साथ ही लागू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने कोरोना वायर संक्रमण के संकट के मद्देनजर 24 मार्च को आयकर विवरण जमा करने और जीएसटी के अनुपालन , पैन को आधार से जोड़ने और अन्य सांविधिक प्रावधनों के अनुपालन की समय सीमा आदि बढ़ाने की घोषणा की थी।

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