नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के लिए किए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए आर्थिक बाधाओं या आपातकालीन फंड की जरूरतों को पूरा करने में 'महामारी अग्रिम सुविधा' का ऐलान किया। इस सुविधा के जरिए सदस्य 75 प्रतिशत राशि या 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से जो भी कम हो निकाल सकते हैं।
EPF से एडवांस के लिए कौन पात्र है?
ईपीएफ स्कीम का कोई भी सदस्य, 1952 के ईपीएफ और एमपी एक्ट के तहत आने वाली फैक्टरी और संस्थान में कार्यरत कर्मचारी जिसका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) हो।
नया लाभकारी प्रावधान क्या है?
उस इलाके को सरकार द्वारा महामारी या महामारी के प्रकोप से प्रभावित घोषित किया जाता है। जिस इलाके में कारखाने या प्रतिष्ठान है। यह उनके ईपीएफ खाते से ईपीएफ सदस्यों को गैर-वापसी योग्य अग्रिम के लिए प्रदान करता है।
इस नए प्रावधान के तहत आप अपने ईपीएफ खाते से कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं?
आप ईपीएफ खाते में जमा राशि में से 75%, तीन महीने का महंगाई भत्ता और मूल वेतन निकाल सकते हैं, जिसे फिर वापस जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो कम है उसे निकला सकते हैं। ईपीएफ में क्रेडिट के लिए जमा राशि में कर्मचारी का हिस्सा, नियोक्ता का हिस्सा और ब्याज शामिल है। चूंकि निकासी गैर-वापसी योग्य है, इसलिए राशि वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप कहां और कैसे ऑनलाइन दावा कर सकते हैं:-
आप वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन दावा दर्ज कर सकते हैं- www.epfindia.gov.in, टॉप राइट हैंड कार्नर पर TAB “COVID-19” के तहत, ऑनलाइन एडवांस क्लेम फाइल करने के निर्देशों की मेजबानी की जाती है।
दावा जमा करने के बाद बैंक खाते में राशि जमा होने में कितना समय लगेगा?
COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम के दावों को स्थिति की योग्यता को देखते हुए प्राथमिकता पर तय किया जा रहा है।
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