दिल्ली हाई कोर्ट: कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की नई गाइडलाइंस पर रोक जारी

बिजनेस
कुंदन सिंह
कुंदन सिंह | Special Correspondent
Updated Aug 18, 2022 | 18:39 IST

कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज से जुड़ी नई गाइडलाइंस 4 जुलाई 2022 को जारी की, जिनके अनुसार अब कोई भी रेस्टोरेंट खाने के बिल पर खुद ही सर्विस चार्ज नहीं लगा सकता है।

Delhi High Court stay on new guidelines of Consumer Protection Authority continues
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की नई गाइडलाइंस पर रोक जारी  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्विस चार्ज के मसले पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की नई गाइडलाइंस पर रोक को जारी रखा है। CCPA की अर्जी पर आज सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्विस चार्ज के मसले पर अपने ही 20 जुकय के फैसले को बरकरार रखते हुए गाइडलाइंस पर स्टे जारी रखा है। हालांकि, हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन से भी इस मसले पर उनका पक्ष अगली सुनवाई तक सामने रखने को कहा है। अगली सुनवाई 31 अगस्त को है।

क्या है पूरा मामला ?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज को लेकर 4 जुलाई को नई गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट या होटल किसी भी फूड या बेवरेज बिल पर automatically यानी स्वतः सर्विस चार्ज नही जोड़ सकता और ना ही वसूल सकता है। अगर ऐसा कोई रेस्टोरेंट या होटल करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आ सकता है जिस पर दंडात्मक करवाई हो सकती है।

इस नई गाइडलाइंस को रेस्टोरेंट एसोसिएशन NRAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। 20 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने CCPA की नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे आर्डर को CCPA ने चुनौती दी और हाई कोर्ट में अपील दायर की जिसपर पहली सुनवाई 16 अगस्त को हुई थी

आज 18 अगस्त को सीसीपीए की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे बरकरार रखते हुए होटल एसोसिएशन को अपना पक्ष अगली सुनवाई , 31 अगस्त, को रखने को कहा है।

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