अधिकांश टैक्सपेयर्स को वित्तीय वर्ष 2019-20 या मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल साथ किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब दायर आईटीआर को प्रोसेस करेगा और इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत सूचना भेजेगा। इस चरण के बाद टैक्सपेयर्स को नोटिस मिल सकता है। अगर आपको I-T डिपार्टमेंट से नोटिस मिले तो भी घबराएं नहीं। टैक्सपेयर्स को नोटिस मिलने के मुख्यतः 7 कारण हैं।
यह स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) राशि त्रुटि, आईटीआर में सूचना का बेमेल दर्ज करना, आईटी विभाग द्वारा रेंडम स्कूटनी, आईटीआर नियत तारीख से पहले दायर नहीं किया गया हो, उच्च मूल्य का लेनदेन, कहां से पैसा आया इस आय का खुलासा नहीं होना। नीचे कुछ ऐसे एक्ट दिए गए हैं जिनके तहत आपको नोटिस दिया जा सकता है और इसका जवाब कैसे दे सकते हैं नीचे जानिए।
टैक्सपेयर को इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 (9) के तहत एक नोटिस भेजा जा सकता है, मुख्य रूप से अगर दायर आईटीआर फॉर्म की जानकारी गलत है या पूरे टैक्स बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। अगर टैक्सपेयर ने कटे हुए टैक्स के लिए किसी विशेष रिफंड का क्लेम किया है, लेकिन उसे अपनी आय का उल्लेख नहीं किया है या इसी वजह से फॉर्म पर या पैन कार्ड या अगर चुकाए गए टैक्स आय से मैच नहीं करता है।
कैसे जवाब दें: ऐसी स्थिति में किसी को आकलन अधिकारी (AO) द्वारा सूचित किए जाने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। आप लोकल मूल्यांकन अधिकारी को लिख सकते हैं और एक्सटेंशन के लिए अनुरोध कर सकते हैं अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आईटीआर अमान्य हो जाएगा।
इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाकर दिए गए मूल्यांकन वर्ष का आईटीआर डाउनलोड करें। दिए गए विकल्पों में, धारा 139 (9) (Section 139) के तहत नोटिस के जवाब में select चुनें और नोटिस में दिए गए पासवर्ड का उपयोग करके अपलोड करें।
यदि किसी टैक्सपेयर ने रिफंड का दावा किया है तो इस धारा के तहत नोटिस भेजा जाता है, लेकिन विभाग को भुगतान करने के लिए कुछ बकाया टैक्स भी पेंडिंग हैं। इस मामले में, आकलन अधिकारी (AO) देय धनराशि से पेंडिंग टैक्स की कटौती कर सकता है।
कैसे जबाव दें:- इस धारा के तहत नोटिस प्राप्त करने पर, टैक्सपेयर को पिछले दस्तावेजों का उल्लेख करना चाहिए और क्लैम सही होने पर वेरिफाय करना चाहिए। देय टैक्स और भुगतान की गई राशि की गणना करें। पूर्व में उल्लिखित इनकम टैक्स दाखिल करने वाली वेबसाइट से रिस्पांसिंग टू आउटस्टैंडिंग डिमांड विकल्प का चयन करें। अगर आप मानते हैं कि डिमांड सही है या आंशिक रूप से गलत है तो इसका चयन करें।
यह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेटर है जो सूचित करता है कि चुकाया गया टैक्स सही है या नियत राशि से कम है। इस धारा के तहत तीन प्रकार के नोटिस दिए गए हैं जो आपके टैक्स देय राशि के आकलन अधिकारी (AO) द्वारा गणना के आधार पर सूचना, डिमांड या रिफंड से संबंधित हैं।
कैसे जवाब दें: डिमांड नोटिस के मामले में, आपको इस धारा के तहत नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। हालांकि, सूचना या रिफंड के मामले में आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
धारा 143 (1 ए) : अगर टैक्सपेयर को इस धारा के तहत नोटिस प्राप्त होता है तो फॉर्म 16 या धारा 80C के तहत कटौती या चेप्टर 80C या चेप्टर VIA या फॉर्म 26AS में उल्लिखित आय में कोई विसंगति हो सकती है।
कैसे जवाब दें: आपको नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब देने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में लॉग इन करें और e-Processing सेक्शन के तहत विसंगति के बारे में विस्तार से बताएं और सपोर्टिंग दस्तावेज अपलोड करें।
धारा 143 (2): इस नोटिस को धारा 143 (1) के तहत पहले के नोटिस का पालन करने और आकलन अधिकारी (AO) की प्रतिक्रिया से संबंधित है। अगर आप यह नोटिस प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वापस विस्तृत जांच के अधीन होंगे।
कैसे जवाब दें: टैक्सपेयर को अधिसूचित तिथि पर अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए व्यक्तिगत या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना पड़ सकता है।
धारा 148 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है अगर आकलन अधिकारी (AO) सोचता है कि कुछ आय का मूल्यांकन बचा हुआ है। टैक्सपेयर को उस वर्ष के लिए मूल्यांकन दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है।
कैसे जबाव दें: अगर जांच से बची हुई आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, तो यह नोटिस 1 लाख रुपए से अधिक होने पर भेजा जा सकता है।
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