सरकार ने बढ़ाई GST रिटर्न भरने की समयसीमा, अब मिलेगा 28 फरवरी तक का समय

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Dec 30, 2021 | 14:34 IST

GST Annual Return: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GST का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी गई है।

Government extended deadline for filing GST return
सरकार ने बढ़ाई GST रिटर्न भरने की समयसीमा, अब मिलेगा 28 फरवरी तक का समय  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GST का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।
  • अब कारोबारी 28 फरवरी 2022 तक GST रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
  • आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ITR भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 है।

GST Annual Return: सरकार ने व्यवसायों के लिए मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न (GST Return) दाखिल करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

सीबीआईसी ने ट्विटर पर लिखा कि, 'वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है।' मालूम हो कि GSTR-9 जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है, जिसमें अलग-अलग कर शीर्षों के तहत आपूर्ति और खरीद से संबंधित सभी डेटा शामिल होता है।

ITR फाइल करने के लिए दो दिन बाकी, अब तक इतने लोगों ने किया दाखिल

GSTR-9C जीएसटीआर-9 और ऑडिटिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट है। वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना सिर्फ 2 करोड़ रुपये से अधिक के कुल सालाना कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। जबकि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ उन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

29 दिसंबर तक भरे गए 5,09,58,559 ITR
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक ट्वीट में कहा कि 29 दिसंबर तक 5,09,58,559 आईटीआर (Income Tax Return) भरे जा चुके हैं, जिनमें से AY 2021-22 के लिए 23,24,253 ITR को उसी दिन दाखिल किया गया है।

मालूम हो कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ITR भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 है।

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