GST Annual Return Date : जीएसटी सालाना रिटर्न दाखिल करने की बढ़ाई गई समयसीमा 

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न (GST Annual Return) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है।

Government extends deadline for filing GST annual return for FY 2018-19
जीएसटी सालाना रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई 
मुख्य बातें
  • जीएसटी सालाना रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है
  • ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है
  • पहले आखिरी तारीख को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था

नई दिल्ली : कोराना वायरस महामारी के दौरान सरकार आम लोगों राहत देती आ रही है। संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद इस वजह सरकार जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल करने वालों के लिए भी राहत रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न (GST Annual Return) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट किया कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9  (GSTR-9) और जीएसटीआर 9सी (GSTR 9C) के तहत सालाना रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।

इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था। जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो टैक्सपेयर्स द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है। इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है।

जीएसटीआर-9सी (GSTR 9C) एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 (GSTR-9)और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है।
 

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