Big relief to Jewelry sector : सरकार ने रत्न और आभूषण सेक्टर को दी बड़ी राहत, हीरे आयात को लेकर मिली ये छूट

Relief to Jewelry sector: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह भारत सरकार ने रत्न और आभूषण सेक्टर को बड़ी राहत दी है। तराशे और पॉलिश किए गए हीरे आयात को लेकर ये छूट दी है।

Government gave big relief to gems and Jewelry sector, this exemption for diamonds import
रत्न और आभूषण सेक्टर को बड़ी राहत दी गई  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के पुनः आयात पर छूट दी गई
  • यह छूट सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा
  • हीरे को सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग के लिए विदेश भेजा जाता है

Relief to gems and Jewelry sector : कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते भारत सरकार ने रत्न और आभूषण सेक्टर को राहत प्रदान करते हुए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के पुनः आयात के लिए 3 महीने की छूट प्रदान की है, जिन्हें सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग के लिए विदेश भेजा जाता है। सीबीआईसी ने कहा कि यह एक्स्ट्रा समय, निर्यातकों को विदेश में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा उचित सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग के बाद तराशे और पॉलिश किए गए हीरे को वापस लाने के लिए मिलेगा। 

यह एक्स्ट्रा समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा जिनका 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच पुनः आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की विकट स्थिति से उत्पन्न हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका।

CBIC ने कहा कि इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त संशोधन करके प्रदान की गई है। अतिरिक्त समय अवधि में पुन: आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) और  IGST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपए का रहा है।

गौर हो है कि यह राहत उन निर्यातकों को प्रदान की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे तीन महीने की अवधि के दौरान विदेशों में फंसे हुए थे और आमतौर पर महामारी के कारण उनके पुनः आयात की अनुमति समाप्त हो गई थी। इस प्रकार के कई खेपों को सीमा शुल्क की मंजूरी का भी इंतजार था।

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