भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी कीं नई गाइडलाइंस, जानें विस्तार से

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं।

Government issued new guidelines for international travellers coming to India, know in detail
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस 

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार (05 नवंबर) को भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। लेटेस्ट दिशानिर्देशों के तहत, सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर सेल्फ डिक्लियरेशन फॉर्म जमा करना होगा या संबंधित स्वास्थ्य काउंटरों पर पहुंचने के बाद जमा करना होगा।सर्कुलर में कहा गया है कि 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन और हेल्थ की सेल्फ मॉनेटरिंग की गारंटी भी देनी होगी। या संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा।

संस्थागत क्वारंटीन से किसे छूट दी गई है?

केवल 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, और माता-पिता (जैसे) मानव संकट के कुछ असाधारण कारणों या मामलों के लिए 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। ऑर्डर के मुताबिक अगर वे इस तरह की छूट चाहते हैं, तो वे बोर्डिंग से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर आवेदन करना चाहिए। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचित किए गए निर्णय अंतिम होंगे।

आगमन पर नकारात्मक RTPCR टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करके यात्री संस्थागत क्वारंटीन से छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यह टेस्ट यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के भीतर किया गया हो। टेस्ट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। सभी यात्रियों को भी रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा नहीं तो आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। टेस्ट रिपोर्ट एयरपोर्ट पर भारत में इंट्री गेट पर पेश करने के लिए भी कहा जा सकता है।

कोविद -19 टेस्ट के बिना यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल

आरटी-पीसीआर निगेटिव सर्टिफिकेट के बिना आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संस्थागत क्वारंटीन से छूट लेने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग (जहां इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं) से गुजरने पड़ सकता है जो हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बयान ने कहा गया कि आरटी-पीसीआर  निगेटिव सर्टिफिकेट के बिना पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और हवाई अड्डे पर आरटी पीसीआर टेस्ट नहीं करा रहे हैं (अगर सुविधा उपलब्ध है) या एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जहां टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन यात्रियों को 7 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा

कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च से भारत में शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, मई से वंदे भारत मिशन के तहत और जुलाई से भारत और अन्य देशों के बीच गठित द्विपक्षीय हवाई व्यवस्था के तहत भारत में स्पेशल अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं।

भारत ने अब तक 18 देशों के साथ अंतराष्ट्रीय हवाई सेवाएं शुरू की हैं

भारत ने अब तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, केन्या, यूक्रेन, भूटान, यूके और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवाओं की व्यवस्था की है। यह हवाई सेवा द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें नियमों और प्रतिबंधों का एक सेट है जिसमें दोनों देश अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं।
 

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