GST: खत्म हुई 47वीं बैठक, GoM की चार सिफारिशों पर हुई चर्चा

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Jun 29, 2022 | 18:04 IST

GST council Meeting: माल एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की दो दिवसीय बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

GST Meeting announcements by nirmala sitharaman updates
खत्म हुई GST बैठक, GoM की चार सिफारिशों पर हुई चर्चा 
मुख्य बातें
  • जीएसटी की ये 47वीं बैठक बेहद अहम थी।
  • जीएसटी परिषद की बैठक छह महीने बाद हुई।
  • वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक के दौरान बड़े निर्णय लिए गए।

नई दिल्ली। चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद (GST Meeting) की दो दिवसीय 47 वीं बैठक (28 जून 2022 से 29 जून 2022) समाप्त हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए, जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किए। उन्होंने बताया कि GoM की चार सिफारिशों पर चर्चा हुई।

जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं
बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजा (GST compensation) के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग की। लेकिन बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल राज्यों के जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि सभी राज्यों ने मुआवजा तंत्र का विस्तार करने की मांग की, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दरअसल देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तब राज्यों को जून 2022 तक होने वाले राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। रेट रेशनलाइजेशन पर कोई चर्चा नहीं हुई।

कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर क्या हुआ फैसला?
बैठक के बाद, एफएम सीतारमण ने घोषणा की कि कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव टाल दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने मंत्री समूह से घुड़दौड़, ऑनलाइन गेम और कसीनो पर टैक्स की दर के बारे में 15 जुलाई तक फिर से विचार करने को कहा है।

इन प्रोडक्ट्स पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी
अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगेगा। साथ ही चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिए जाने पर शुल्क पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से छूट वापस लेने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियो के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 

डिब्बा बंद मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है। एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

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