Haryana DA News:हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 11 फीसदी बढ़ाया "महंगाई भत्ता"

बिजनेस
रवि वैश्य
Updated Jul 25, 2021 | 08:29 IST

हरियाणा सरकार ने केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का ऐलान किया है।

HARYANA DA NEWS
हरियाणा में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी 
मुख्य बातें
  • हरियाणा राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया
  • 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा 
  • महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी

नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी, उन्होंने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को लंबित डीए की वृद्धि भी शामिल है।

प्रवक्ता के मुताबिक इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा वहीं, इससे राजकोष पर हर महीने 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को इस साल एक जुलाई से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दी थी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आई थी खुशखबरी

वित्त मंत्रालय ने 20 जुलाई को को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को लागू करने का आदेश जारी कर दिया था। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत  दर 1 जुलाई से प्रतिशत 11 अंक की वृद्धि का फैसला किया था। इससे डीए की नई दर 17% से बढ़कर 28% हो जाएगी।

मिलने वाली अतिरिक्त किस्तें भी समाहित हो जाएंगी

कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई से मूल वेतन के 17% से बढ़कर 28% हो जाएगी। इस बढ़ोतरी में 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त किस्तें भी समाहित हो जाएंगी। ये आदेश रक्षा सेवाएं अनुमान से भुगतान पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा, सैन्य बलों के कर्मचारियों और रेलवे के कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किया जाएगा।
 

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