PF: नौकरी छोड़ने के बाद कितने समय तक PF पर ब्याज मिलता रहता है, जानिए

PF: नौकरी करने के दौरान आपके पीएफ पर आपको ब्याज भी मिलता रहता है। जब आप नौकरी छोड़ते हैं उसके बाद भी एक निश्चित समय तक उस पर आपको ब्याज मिलता रहता है।

EPF
ईपीएफ 
मुख्य बातें
  • नौकरी करने के दौरान हर किसी के पीएफ में पैसा जमा होता है
  • नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद निश्चित समय तक पीएफ पर मिलता है ब्याज
  • कोरोना की महामारी के दौर में ईपीएफओ ने नियमों में किए हैं कई बदलाव

नौकरी करने के दौरान हर किसी के पीएफ में पैसा जमा होता है। इस पैसे को एक निश्चित समय के बाद निकाला जा सकता है। नौकरी करने के दौरान पीएफ का पैसा निकालने की अनुमति नहीं होती है। अगर आप नौकरी से रिटायर होते हैं या फिर अगर आफ बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं उसके बाद ही पीएफ के पैसे को निकालने की इजाजत होती है। इसमें ये भी नियम है कि आपके पीएफ पर आपको ब्याज भी मिलता रहता है। जब आप नौकरी छोड़ते हैं उसके बाद भी एक निश्चित समय तक उस पर आपको ब्याज मिलता रहता है। जानिए इसके बारे में सब कुछ-

किसी-किसी की चाहत होती है कि वे नौकरी छोड़ कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करें ऐसे में वे बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए तो मोटी पूंजी की आवश्यकता होती है और ऐसी जरूरत में नौकरी से जमा हुए पीएफ की राशि एक बड़ी राहत होती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी कुछ समय तक इस पर ब्याज मिलता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि नौकरी छोड़ने के कितने समय बाद तक पीएफ पर ब्याज मिलता रहता है ताकि उस हिसाब से पैसे विड्रा किया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के तुरंत बाद पीएफ के पैसे निकाल लेना फायदे का सौदा नहीं है। ये अलग बात है कि इमरजेंसी के समय में जबकि आपको इसकी सख्त जरूरत है तब तो निकाला ही जा सकता है लेकिन आण तौर पर निकालना घाटे का सौदा होता है। 

रिटायरमेंट के बाद इतने समय तक मिलता रहता है ब्याज
अगर आफ नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो आपको इसके बाद 3 सालों तक भी पीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। तीन साल के बाद ही इसे निष्क्रिय अकाउंट माना जाता है। यहां ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको पैसे निकालने की जरूरत है तो केवायसी का होना जरूर है। 

ईपीएफओ के नियमों में बदलाव
कोरोना वारस महामारी के कारण सरकार ने ईपीएफओ के नियमों में काफी बदलाव किए हैं। ऐसे मुश्किल समय में अगर किसी को पीएफ के पैसे निकालने की जरूरत महसूस हो रही है तो उनके पैसे अब पहले की तुलना में कम समय में निकल रहे हैं। अब अगर कोई पीएफ के पैसे के लिए क्लेम कर रहा है तो उसके पैसे मात्र 3 दिन में निकल जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है जिसके लिए आपका यूएएन एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसके साथ ही आपका वेरीफाइड आधार नंबर आपके यूएएनके साथ लिंक होना चाहिए। 

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