पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक कराना जरूरी है, तमाम लोगों ने इसकी अहमियत को समझते हुए इस काम को अंजाम दे दिया है वहीं अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए इस काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है इसके बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरकार ने 10 हजार रूपये जुर्माना लगाने की बात कही है।
सरकारी डाटा के मुताबिक देशभर में अभी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ऐसे हैं, जो आधार से लिंक नहीं है पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है और ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को अवैध कर दिया जाएगा।
पैन को आधार से लिंक करने का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर आयकर एक्ट के सेक्शन 272B के तहत दस रुपए का जुर्माना लग सकता है,टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और माना था कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा।
अगर आपने अभी भी आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं और लिंक करने के लिए डिटेल भरें। पैन और आधार को जोड़ने के लिए एक और तरीका है। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इसे भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मैसेज इस फॉर्मेट में ही जाए- UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN>।
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