अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न, फिर बढ़ाई गई तारीख

Income tax return filing last date: सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले इसके लिए 30 नवंबर, 2020 की तारीख तय की गई थी।

अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न, फिर बढ़ाई गई तारीख
अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न, फिर बढ़ाई गई तारीख  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी गई है
  • अब 31 दिसंबर, 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा
  • इसके लिए पहले अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2020 तय की गई थी

नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए आम नागरिक अब 31 दिसंबर, 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके पहले रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2020 थी। माना जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण और इससे लोगों को हुई मुश्किलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

नए निर्णय के अनुसार, अब वेतनभोगी और वैसे करदाताओं को 31 दिसंबर, 2020 तक रिटर्न भरने की अनुमति होगी, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती। वैसे करदाता, जिन्‍हें रिटर्न भरने के दौरान ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2021 तय की गई है। कर विवादों के निपटारे के  लिए लाई गई 'विवाद से विश्वास योजना' का लाभ भी 31 दिसंबर, 2020 तक उठाया जा सकता है।

अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे रिटर्न

सरकार ने इससे पहले मई में करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, 'जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समय-सीमा 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है।'

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डिडक्शन के दो अन्‍य विकल्प सामने रखे हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। घर और वाहन की खरीद पर भी डिडक्शन का लाभ मिलता है। अगर आपने घर खरीदा है तो होम लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट में छूट पा सकते हैं। कार लोन पर इंट्रेस्ट पेमेंट में भी छूट हासिल की जा सकती है।

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