भारतीय रेलवे ने सभी नई योजनाओं के कार्यों को रोका, मार्च 2021 तक स्थगित

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Updated Jul 30, 2020 | 10:50 IST

भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंजूर बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी नए कार्यों को रोक दिया है।

Indian Railways halts all new infrastructure-related works, postponed until March 2021
भारतीय रेलवे ने सभी नई योजनाओं के कार्यों को रोका 
मुख्य बातें
  • रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंजूर बुनियादी ढांचे के सभी नए कार्यों को रोक दिया है
  • 500 करोड़ रुपए तक की सभी नई योजनाओं को मार्च, 2021 तक स्थगित करने का आदेश
  • रेलवे को महामारी के कारण यात्री ट्रेनों से 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंजूर बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी नए कार्यों को रोक दिया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने 500 करोड़ रुपए तक की सभी नई योजनाओं को मार्च, 2021 तक स्थगित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा रेलवे ने क्षेत्रीय (जोनल) रेलवे और उसकी सभी उत्पादन इकाइयों से कहा है कि वे नया कार्य तभी आगे बढ़ाएं जबकि ट्रेनों के परिचालन की सुरक्षा की दृष्टि से वह जरूरी हो। इसके लिए भी उन्हें वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी।

रेलवे को महामारी की वजह से इस साल अभी तक यात्री खंड में 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पिछले साल की तुलना में रेलवे मालढुलाई में 18% पीछे चल रही है। रेलवे बोर्ड की ओर से 28 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार पिछले वर्षों में मंजूर ऐसे सभी कार्य जिनमें मामूली या बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है, उन्हें भी रोक दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि नए कार्य-पिंक बुक 2020-21 में शामिल कार्यों को रोक दिया जाए। हालांकि, ऐसे कार्य जो ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन की दृष्टि से जरूरी हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसे कार्यों की अनिवार्यता की समीक्षा संबंधित अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त सदस्य-कार्य और अतिरिक्त सदस्य-राजस्व द्वारा की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि 2019-20 तक मंजूर ऐसे कार्यों को, जिनमें विशेष प्रगति नहीं हुई है, अगले आदेश तक रोक दिया जाए। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मसलन शतप्रतिशत विद्युतीकरण, द्रुत गति के गलियारों को दोगुना करने से संबंधित परियोजनाएं इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी।

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