Indian Railways:रेल यात्रियों को अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए करना होगा ये आसान काम

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है अब आप मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं और इसके लिए रेलवे आपसे कोई जुर्माना वसूल नहीं करेगी, जानिए इसके बारे में...

train boarding rule
बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव सिर्फ एक बार किया जा सकता है 

रेल यात्रा करते वक्त अब आप मूल स्टेशन के स्थान पर किसी दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर ना तो आपकी टिकट रद्द होगी और ना ही रेलवे इसके लिए जुर्माना वसूल सकेगा इसलिए अगर ट्रेन आपके किसी नजदीकी स्टेशन पर रुकती है तो आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकते हैं।

गौर हो कि अभी तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए टिकट में बदलाव करवाना पड़ता है, नहीं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, IRCTC के नियमों के मुताबिक बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव सिर्फ एक बार किया जा सकता है, इसलिए जब भी बदलाव करें पूरी तरह समझकर जानकर ही करें।

ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले ऑनलाइन बदलाव करना होगा

अगर आप अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करना चाहते हैं ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले ऑनलाइन बदलाव करना होगा ख्याल रहे कि अगर आप एक बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है तो फिर मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकते वहीं यदि अगर आप टिकट में बदलाव किए बिना बोर्डिंग स्टेशन के अलावा दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो पेनल्टी के साथ-साथ किराए का डिफरेंस भी देना होगा।

यह सुविधा उनके लिए जिन्होंने On Line ट्रेन टिकट बुक किया है

IRCTC बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है मगर यह सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया है, ट्रैवल एजेंट्स के जरिए बुक टिकट पर यह सुविधा नहीं मिलेगी, आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार कोई यात्री सिर्फ एक बार बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर