IRDAI ने दी राहत, घर बैठे 30 सितंबर तक बिना हस्ताक्षर ले सकते हैं बीमा पॉलिसी

इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्राहक की सहमति प्राप्त करने की अनुमति की समय सीमा बढ़ा दी है।

IRDAI gives relief, can take insurance policy without signature till September 30 from home
बीमा खरीददारों को राहत 

पॉलिसी खरीददार अब 30 सितंबर, 2021 तक घर बैठे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर किए बिना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। यह सुविधा इस महीने खत्म हो गई थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 23 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्राहक की सहमति प्राप्त करने की अनुमति है, अर्थात, प्रस्ताव फॉर्म पर हस्ताक्षर की आवश्यकता के बिना 30 सितंबर 2021 तक सभी प्रोडक्ट्स के तहत एजेंट्स, बीमा मध्यस्थों ग्राहक से सहमति प्राप्त कर सकते हैं।

उपयुक्तता मूल्यांकन, लाभ चित्रण (जहां भी लागू हो) और पूर्ण प्रपोजल फॉर्म खरीददारों को अपनी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी या एक लिंक के साथ मैसेज के जरिये फोन नंबर पर भेजना होगा। मैसेज या मेल में विशेष रूप से बीमित राशि, प्रीमियम राशि देय, पॉलिसी अवधि और प्रस्ताव के प्रीमियम भुगतान अवधि को उजागर करना होगा, जबकि पॉलिसी प्रस्ताव के लिए खरीददार की सहमति की जरूरत होती है।

एक बार खरीददार द्वारा पेश किए गए प्रोडक्ट के लिए सहमति प्रदान करने के बाद, लाभ का चित्रण और पूर्ण किए गए प्रस्ताव फॉर्म को डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा चिपकाए जाने की आवश्यकता होती है। वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) प्रक्रिया द्वारा भी इसे मान्य किया जा सकता है।

जीवन बीमा में फिजिकल हस्ताक्षरों के वितरण के लिए, एक बीमाकर्ता को विशिष्ट व्यक्तिगत एजेंटों को अधिकृत करना होगा। ऐसी स्थिति में, बीमा एजेंटों को वार्षिक प्रीमियम के लिए नन-सिंगल प्रीमियम यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों (यूलिप) को 50,000 रुपए से अधिक या सिंगल प्रीमियम यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों को 1 लाख रुपए से अधिक नहीं बेचना होगा।

इसके अलावा, बीमाकर्ता को इन प्रावधानों के अनुपालन का पता लगाने के लिए कम से कम 3% बिक्री को सत्यापित करना होगा। इसके अलावा, कॉल सत्यापन के रिकॉर्ड को 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए संरक्षित करने की जरुरत है।
 

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