Income tax filing due date : जानिए 2020-21 के लिए कब तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

ITR filing date : हाल ही में आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। जानिए कब तक भर सकते हैं। 

Due date for income tax return AY 2020-21
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा 
मुख्य बातें
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ाई गई है
  • एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख भी बढ़ाई गई
  • एससेमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध है

ITR filing Last date for AY 2020-21 : सीबीडीटी ने हाल ही में आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से फॉर्म 7 को नोटिफाइड किया। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वर्तमान में सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि एससेमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दाखिल करना चाहते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि AY 2020-21 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध है जबकि अन्य आईटीआर जल्द ही उपलब्ध होंगे। AY 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है।

आईटीआर 1 फॉर्म या सहज का यूज बड़े पैमाने पर सैलरी पाने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। सहज उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक के लिए है। वेतन से आय, हाउस प्रोपर्टी (सिंगल ऑनरशिप), इंटरेस्ट इनकम और 5,000 रुपए तक की कृषि आय शामिल है। यह वैसे लोगों के लिए नहीं जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं।

ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही घोषणा की थी कि एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। फॉर्म 16 के जारी करने की अंतिम तारीख 10 जून, 2020 की समयसीमा को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया। और जो लोग कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण 31 मार्च, 2020 तक अपनी टैक्स-सेविंग एक्सरसाइज को पूरा नहीं कर पाए, उनके लिए  सरकार ने तारीख 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी थी। यह नोट करना महत्वपूर्ण है वित्तीय वर्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचत को पूरा करने के लिए सिर्फ विस्तार किया गया है।

गौर हो कि आईटीआर 1 या सहज फॉर्म को सरकार नें जनवरी 2020 में नोटिफाईड किया था, हालांकि, अब उन्हें फिर से जारी किया गया है। आईटीआर 1 फॉर्म जो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच किए गए निवेश की जानकारी दी गई है। जिसमें निवेश की डिटेल करदाता को 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच किए गए टैक्स बचत निवेश के बारे में डिटेल प्रस्तुत करना है।


 

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