Income Tax Refund : आपको अब तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला? करें ये काम

ITR  के प्रोसेसिंग होने सेर प्रोसेसिंग होने बाद भी बाद भी अब तक आपको इनकम टैक्स रिफंड (income tax refund) नहीं मिला या फेल हो गया? तो यहां बताए गए तरीके का अनुसरण करें।

ITR : Have you not received your income tax refund yet? Do this
इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्या करें 

सेंटरलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) द्वारा ITR के प्रोसेसिंग होने से इनकम टैक्स रिफंड (income tax refund) प्राप्त होने तक सामान्य रूप से 20-45 दिन लगते हैं। अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के योग्य है तो वास्तविक टैक्स देयता की तुलना में सरकार को अधिक टैक्स पेन होता है। यह आमतौर पर तब होता है जब टैक्सपेयर के एडवांस टैक्स, स्व-मूल्यांकन टैक्स का भुगतान या टैक्सपेयर के टोटल टैक्स देयता से अधिक टीडीएस काटा गया हो।

एक बार जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्रोसेस्ड हो जाता है, तो आदर्श रूप से आपको अपना रिफंड प्राप्त करने में 30 से 45 दिन लगते हैं। हालांकि, आपके रिफंड में देरी होने के कई कारण हो सकते हैं। इस साल, कई टैक्सपेयर्स ने शिकायत की है कि उन्होंने 4-5 महीने पहले इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दायर किया था, लेकिन अभी तक उन्हें रिफंड नहीं मिला है। जबकि कुछ टैक्सपेयर्स को एक सप्ताह के भीतर रिफंड मिल रहा है, वहीं कई ऐसे हैं जिन्होंने महीनों बाद भी अपना पैसा प्राप्त नहीं कर पाया है। गौर हो कि आप नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) वेबसाइट, साथ ही इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

अगर आपको अभी भी अपना इनकम टैक्स रिफंड (income tax refund) नहीं मिला है, तो ये काम करें 

अपने ITR का रिव्यू करें

अगर दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध डिटेल्स के बीच कोई अंतर होता है तो रिफंड में देरी हो सकती है। इसलिए, अगर आपने कोई गलती की है, तो यह जानने के लिए अपने आईटीआर का रिव्यू करें। अगर आपको दो महीने के भीतर अपना रिफंड नहीं मिलता है या इनकम टैक्स विभाग से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो पहला कदम यह है कि आप अपने आईटीआर की रिव्यू करें। 

ITR का पुनर्मूल्यांकन करें

अगर कोई बकाया टैक्स राशि है तो कभी-कभी रिफंड अनुरोध रिजेक्ट हो जाते हैं। तब इस मामले में, आपको बकाया टैक्स राशि बताते हुए टैक्स विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो अपने सभी दस्तावेजों, टैक्स देयता और रिफंड की जांच करें। अगर आपने रिटर्न फॉर्म में जो आंकड़े दर्ज किए हैं, वे सही हैं, तो अपने दावे का समर्थन करते हुए सुधार दर्ज करें। अगर दायर किया गया ITR गलत पाया जाता है, तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस के अनुसार समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स का भुगतान करें। 

ITR की अतिरिक्त जानकारी

कुछ मामलों में इनकम टैक्स विभाग को रिफंड अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है। अगर टैक्स विभाग को आपके रिफंड अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो फोन या पोस्ट के माध्यम से मूल्यांकन अधिकारी से तुरंत संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपके रिफंड अनुरोध को जल्दी से प्रोसेस करने के लिए अनुरोध किया गया दस्तावेज जमा करें। ताकि पैसा जल्द से जल्द आपके अकाउंट में हो जाए।

ITR में गलतियां

अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म चुनते हैं, तो महत्वपूर्ण पर्सनल डिटेल गलत करते हैं या गलत जानकारी देते हैं, तो आपके रिफंड में देरी होगी। इनकम टैक्स विभाग द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया के अनुसार, इनकम टैक्स रिफंड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि टैक्सपेयर्स के बैंक खातों में सीधे रिफंड जमा किए जाते हैं। अगर टैक्स फॉर्म में भरा बैंक खाता नंबर गलत है, तो सूचना सही होने तक रिफंड में देरी होगी। अगर आपने यह गलती की है, तो आप इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर बैंक खाते का डिटेल ऑनलाइन सुधार सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप जो बैंक खाता प्रदान कर रहे हैं वह स्थायी खाता संख्या (PAN) से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पिछले वर्ष प्रदान किए गए आंकड़ों में बेमेल हैं और इस वर्ष आपने क्या किया है, तो एक आईटी अधिकारी आपके रिकॉर्ड पर पूरी तरह से जांच करेगा कि आपको अतिरिक्त डिटेल शेयर करने की आवश्यकता है या नहीं। इनकम टैक्स विभाग आपको अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध कर सकता है।

आय या टैक्स राशि में विसंगति 

अगर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय में कोई विसंगति है, तो रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है। यह आमतौर पर होता है कि फॉर्म 16 में उल्लिखित मामले के डिटेल फॉर्म 26AS में टीडीएस डिटेल के साथ मेल नहीं खाते हैं। रिफंड में भी देरी हो जाती है जहां धारा 143 (1) (ए) के तहत प्रस्तावित समायोजन के कारण आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है या जहां यह धारा 139 (9) के तहत दोषपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा ताकि आपका रिफंड अनुरोध स्वीकार किया जाए।

बैंक अकाउंट का डिटेल बताना

इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए, बैंक खाते को प्रचलित करना होगा। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग कर लॉग इन कर सकते हैं और फिर प्रोफाइल सेटिंग्स में जा सकते हैं। आप आसानी से अपने बैंक खाते को प्रचलित करने के लिए एक विकल्प का पता लगा सकते हैं। अगर आपका बैंक ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ एकीकृत है, तो पूर्व-सत्यापन सीधे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) और नेट-बैंकिंग के जरिये किया जाएगा। आपको अपना बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, मोबाइल नंबर और उस खाते से जुड़ी ईमेल आईडी देनी होगी।

गौर हो कि अगर आप अपने आईटीआर में कोई गलती करते हैं और विभाग एक सूचना भेजता है, तो आप इसे तभी प्राप्त करेंगे जब आपने सही जवाब डिटेल प्रदान किया हो।
 

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