ITR: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, पहले समय सीमा थी 31 दिसंबर

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने का समय बढ़ा दिया है। यह समय सीमा 31 दिसंबर तक थी।

ITR: Income tax return filing date extended to 10 January 2021, deadline was 31 December 2020
आयकर रिटर्न फाइलिंग डेट बढ़ी 
मुख्य बातें
  • व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिन बढ़ाई गई
  • कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन बढ़ाई गई
  • इस साल 31 जुलाई, 2020 से तीसरी बार आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई

नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs) ने बुधवार को टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी।  अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह समय सीमा 31 दिसंबर तक थी। यह इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2019-20 के लिए होगा।

सरकार ने कहा कि व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिन बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 की गई। कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 की गई।  

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि COVID-19 के प्रकोप के कारण टैक्सपेयर्स के सामने निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए देखा गया। इसलिए सरकार ने विभिन्न अनुपालन की तारीखों का विस्तार किया है। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, जिन्होंने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म का उपयोग करे फाइल कर रहे हैं उनके अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है।

यह तीसरी बार है कि टैक्स अनुपालन की समय सीमा को 31 जुलाई, 2020 से बढ़ाया गया है। सीबीडीटी ने पहले 31 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की अंतिम तिथि को स्थगित कर दिया था, जिसे नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। महामारी को देखते हुए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी। आमतौर पर टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने वाले होते हैं, लेकिन इस साल महामारी के कारण इसका अपवाद बना।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करने में देरी करने से (समय सीमा खत्म होने पर) पेनल्टी भरना पड़ सकता है। जुर्माना उन पर लग सकता है जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए अधिक है। वर्तमान आकलन वर्ष 2020-21 के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है, अब वे 31 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तिथि जिन्हें अंतरराष्ट्रीय, निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। उनके लिए 31 जनवरी 2021 से 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ाया गया है। अन्य टैक्सपेयर्स, जिनके लिए नियत तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी, अब 10 जनवरी 2021 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय के संबंध में रिपोर्ट सहित विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख, वर्तमान आकलन वर्ष 2020-21 के लिए निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत घोषणा को 31 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

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