ITR Verification: सिर्फ ITR भरना ही नहीं, इसे वेरीफाई करना भी है जरूरी, ये हैं 5 आसान तरीके

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Nov 23, 2021 | 11:19 IST

ITR Verification Online Process: आपने ITR फाइल कर दिया और 120 दिन के भीतर इसका वेरिफिकेशन नहीं किया तो इसे वैध नहीं माना जाती है। आप पांच तरीकों से इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

ITR Verification
ITR Verification: सिर्फ ITR भरना ही नहीं, इसे वेरीफाई करना भी है जरूरी (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • FY 2020-21 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
  • करदाताओं को आईटीआर भरने के बाद 120 दिनों के अंदर इसे वेरीफाई भी करना होता है।
  • आप नेट बैंकिंग, डीमैट खाते, बैंक खाते, एटीएम, आदि के जरिए इसे वेरीफाई कर सकते हैं।

ITR Verification: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया आईटीआर के सत्यापन (Income tax return filing) के साथ समाप्त होती है। इसे जमा करने के 120 दिनों के अंदर ही इसे वेरीफाई करना होता है।  ऐसा न करने पर आपका आईटीआर अमान्य माना जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है।

करदाता आधार-आधारित ओटीपी (Aadhaar-based OTP) के जरिए अपने आईटीआर को सत्यापित कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपका पैन आपके आधार से लिंक होना चाहिए और आपका आधार नंबर एक सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। यदि आप इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप आधार-आधारित ओटीपी का उपयोग करके अपने आईटीआर को सत्यापित नहीं कर सकते।

ऐसे में आप आईटीआर को पांच तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका ऑफलाइन भी है। (ITR Verification Online Process) आइए जानते हैं आईटीआर को सत्यापित करने के पांच तरीके (How to verify your ITR)

ITR-V रसीद के जरिए
आप अपने कर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए कर विभाग को आईटीआर-वी (ITR-V receipt) की एक हस्ताक्षरित कॉपी भेज सकते हैं। लेकिन इस पर नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर होना चाहिए और इसे सामान्य डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। आईटीआर-वी को कुरियर न करें। स्पीड पोस्ट के लिए सीपीसी बंगलूरू का पता है- 'सीपीसी, पोस्ट बॉक्स नंबर -1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बंगलूरू- 560100, कर्नाटक, भारत'। आपका आईटीआर प्राप्त हो जाने के बाद आपको पंजीकृत फोन नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस के माध्यम से सूचना मिल जाएगी।

नेट बैंकिंग के जरिए
नेट बैंकिंग (net banking) के जरिए कर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-वेरीफाई पेज के नेट बैंकिंग विकल्प के तहत उस बैंक का चयन करें जिसमें आपके पास नेट बैंकिंग का विकल्प है। आपको बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लॉग इन करने के बाद, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ई-सत्यापन विकल्प चुनें।

बैंक खाते के जरिए
आईटीआर सत्यापित करने का तीसरा विकल्प आपका बैंक खाता (bank account) है। आपको अपने बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) उत्पन्न करना है। इसके लिए आपके पास एक प्री-वैलिडेटेड बैंक खाता होना चाहिए। ध्यान रहे कि आयकर रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का प्री-वैलिडेट होना आवश्यक है।

डीमैट खाते के जरिए
जिन करदाताओं का डीमैट खाता (demat account) प्री-वैलिडेटेड और EVC सक्षम है, वे इसके माध्यम से आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। ई-सत्यापन के पेज पर 'Through Demat Account' चुनें और 'Continue' पर क्लिक करें। अब EVC जेनरेट होगा और आपके मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। प्राप्त ईवीसी दर्ज करें और ई-सत्यापन पर क्लिक करें।

बैंक एटीएम (Bank ATM) के जरिए
सात बैंक एटीएम कार्ड के जरिए e-verification की सुविधा देते हैं। ये बैंक हैं कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक। यदि आपका खाता इन बैंकों में है और आपका पैन नंबर (PAN Card) भी लिंक है, तो आप अपने बैंक एटीएम कार्ड का उपयोग करके ईवीसी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, अपने बैंक के एटीएम पर जाएं और अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करें। अपना एटीएम पिन दर्ज करें और आयकर फाइलिंग के लिए ईवीसी जेनरेट करें का विकल्प चुनें। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ईवीसी भेजा जाएगा।

अब 'e-verify returns' पर जाएं। इसे सत्यापित करने के लिए ITR चुनें और 'मेरे पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) है' विकल्प चुनें। EVC कोड दर्ज करें और e-verify पर क्लिक करें।

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