ITR Verification: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को ऑफलाइन या ऑनलाइन भरने के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। करदाता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (Digital Signature Certificate, DSC), आधार ओटीपी, ईवीसी का उपयोग करके अपने आयकर रिटर्न को प्रमाणित कर सकता है। करदाता जो अपने आयकर रिटर्न को ई-सत्यापित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें एक हस्ताक्षरित ITR-V 'केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग' को भेजना होगा।
120 दिनों तक ITR सत्यापित करना जरूरी
यह ध्यान रखें कि आईटीआर दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करना होता है। अगर आप अपने आईटीआर को सत्यापित करने के लिए फिजिकल प्रोसेस का उपयोग कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह समय पर आयकर विभाग तक पहुंच जाए। यदि यह समय पर विभाग तक नहीं पहुंचता है, यानी आईटीआर दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर, तो आपका रिटर्न सत्यापित नहीं होगा, और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
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आयकर कानूनों के अनुसार, असत्यापित आईटीआर को वैध नहीं माना जाएगा। अगर आपका कोई आयकर रिफंड है, तो इसका भुगतान आपको तभी किया जाएगा जब आपने एक सत्यापित आईटीआर दाखिल किया हो और आपके आईटीआर की प्रक्रिया के बाद कर विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो। ध्यान रहे कि यदि आप 120 दिनों के भीतर अपना आईटीआर सत्यापित करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने कभी अपना आईटीआर दाखिल ही नहीं किया। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका आईटीआर-वी आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए आयकर विभाग के पास समय पर पहुंच जाए।
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ऑनलाइन चेक करें ITR-V रसीद की स्थिति (Check ITR-V Receipt Status Online)
मालूम हो कि आयकर विभाग द्वारा ITR-V की पुष्टि होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल या एसएमएस भी मिलेगा।
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