GST News: क्या खत्म हो जाएगी 5 फीसदी टैक्स स्लैब? जानें सरकार ने क्या कहा

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Apr 19, 2022 | 10:00 IST

GST News: पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 5 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म कर उसके बदले दो नए टैक्स स्लैब- 3 फीसदी और 8 फीसदी बनाए जा सकते हैं।

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GST News: क्या खत्म हो जाएगी 5 फीसदी टैक्स स्लैब? जानें सरकार ने क्या कहा (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • पिछली जीएसटी परिषद की बैठक, यानी परिषद की 46 वीं बैठक 31 दिसंबर 2021 को हुई थी।
  • मार्च 2022 में जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे अधिक रहा है।
  • पिछले महीने जीएसटी संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ था।

GST News: सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि माल और सेवा कर (GST) परिषद 5 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाकर आठ फीसदी करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने एएनआई को पुष्टि की कि परिषद की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह खबर सिर्फ एक अनुमान है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

वर्तमान में जीएसटी की चार स्लैब
मौजूदा समय में GST में 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी की चार स्तरीय स्लैब संरचना (GST Slab Structure) है। इसके अलावा, सोने और सोने के आभूषणों पर तीन फीसदी टैक्स लगता है।

पिछले साल हुआ था मंत्रियों के समूह का गठन
पिछले साल जीएसटी परिषद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हैं।

अभी फाइनल नहीं हुई है जीएसटी की अगली बैठक की तारीख
सूत्रों ने कहा कि जीओएम ने अभी भी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है और इसे जीएसटी परिषद (GST council) को प्रस्तुत किया जाना है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तारीख भी अभी फाइनल नहीं हुई है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा आयोजित स्प्रिंग मीटिंग में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं। 18 अप्रैल 2022 से शुरू हुई USA की उनकी आधिकारिक यात्रा में विश्व बैंक, जी -20 की बैठकों के अलावा अन्य संबद्ध निवेश बैठकें भी हैं। निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी हैं।

आवश्यक वस्तुओं पर या तो छूट दी गई है या पांच फीसदी के न्यूनतम स्लैब पर टैक्स लगाया जाता है, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर 28 फीसदी की उच्चतम दर से टैक्स लगता है। उच्चतम स्लैब के अलावा इनपर उपकर भी लगाया जाता है।

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