LTC Cash Voucher Scheme: सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर योजना का लाभ उठाने वाले गैर-केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी किराया के बराबर कैश पेमेंट के लिए इनकम टैक्स छूट का ऑफर देने का फैसला किया है। अपने बयान में सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन, परिवहन के परिचालन में रुकावट और सर्विस सेक्टर में व्यवधान को देखते हुए साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कई कर्मचारी 2018-21 के वर्तमान ब्लॉक में यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है।
गैर-केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी लाभ प्रदान करने के लिए एलटीसी किराया के बराबर कैश पेमेंट के समान इनकम टैक्स में छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है। उसके अनुसार, गैर-केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति (राउंड ट्रिप) के रूप में नकद भत्ते के पेमेंट अधिकतम 36,000 रुपए प्रति व्यक्ति, डीम्ड एलटीसी किराया के तौर पर शर्तों के साथ इनकम टैक्स छूट दी जाएगी।
अगर कोई कर्मचारी निर्दिष्ट खर्च पर 2,40,000 रुपए या उससे अधिक खर्च करता है, तो वह पूरी तरह से डिम्ड एलटीसी किराया और इनकम टैक्स छूट के लिए हकदार होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी केवल 1,80,000 रुपए खर्च करता है। तब वह 75% (यानी 60,000 रुपए) के लिए डिम्ड एलटीसी किराया और संबंधित इनकम टैक्स छूट के हकदार होंगे। मामले में कर्मचारी नियोक्ता से एडवांस में 80,000 रुपए लिया है तो उसे नियोक्ता को 20,000 रुपए लौटाना होगा क्योंकि वह आवश्यक राशि का केवल 75% खर्च कर सकता है।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।