नई दिल्ली: कोरोना वायरस प्रकोप के बीच पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ग्राहकों को कोविड-19 के इलाज से जुड़े खर्चों को कवर करने के लिए अपने खाते से आंशिक रूप से धन निकालने की अनुमति दी है। NPS के सभी शेयरहोल्डर्स और सब्सक्राइबर्स को संबोधित करते हुए PFRDA ने एक सर्कुलर में कहा कि भारत सरकार के फैसले के मद्देनजर, जिसने कोविड-19 को महामारी घोषित करने का फैसला किया। यह बीमारी जानलेवा है। वैसे एनपीएस फंड रिटायरमेंट के बाद निकाले जाते हैं।
सब्सक्राइबर को NPS कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए। निकासी राशि सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के 25% से अधिक नहीं होगी।सदस्यता के पूरे कार्यकाल के दौरान निकासी अधिकतम 3 बार हो सकती है। किसी खास वजहों से निकासी की अनुमति दी जाती है, उदाहरण के लिए बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, क्रिटिकल बीमारियों के इलाज के लिए (निर्दिष्ट शर्तों में) , घर की खरीद या निर्माण के लिए।
स्कीम लेने के 3 साल बाद एनपीएस ग्राहक आंशिक रूप से अपनी खास जरुरतों को पूरा करने के लिए पात्र हैं, जैसा कि पीएफआरडीए द्वारा अनुमति दी गई है। पात्र ग्राहकों को आंशिक निकासी के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों या प्वाइंट्स ऑफ प्रजेंस (पीओपी) के पास आंशिक निकासी के लिए अपना आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है, साथ ही सहायक दस्तावेजों भी आंशिक निकासी के जमा करने होते हैं। हालांकि PFRDA ने स्व-घोषणा के आधार पर आंशिक निकासी की प्रक्रिया में तेजी लाई है और ग्राहकों के बैंक खाते में आंशिक रूप से निकाली गई राशि का तेजी से भुगतान सुनिश्चित किया है। ऑनलाइन प्राप्त आंशिक निकासी अनुरोधों को परिपत्र के अनुसार सीधे केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम में प्रोसेस्ड किया जाएगा।
कोई सब्सक्राइबर अपने स्वयं के योगदान का 25% तक निकाल सकता है। एनपीएस खाते से कई बार आंशिक निकासी की जा सकती है। नियमों के अनुसार, एक खाते के पूरे कार्यकाल में केवल 3 आंशिक निकासी की जा सकती हैं। इसके अलावा, दो निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए। अगर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए निकासी की जा रही है, तो अंतराल की यह नियम लागू नहीं होता है।
सब्सक्राइबर द्वारा आंशिक निकासी अनुरोध ऑनलाइन शुरू किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, सब्सक्राइबर पीओपी को दस्तावेजों के साथ फिजिकल आंशिक निकासी फॉर्म (601-पीडब्लू) जमा कर सकता है, जिसके आधार पर पीओपी ऑनलाइन अनुरोध शुरू कर सकता है। हालांकि, CRA सिस्टम में पीओपी को वापस लेने के अनुरोध को अधिकृत करना आवश्यक है।
अगर आप ऑनलाइन मोड के जरिये एनपीएस से पैसे निकल रहे हैं, तो आपको निकासी अनुरोध को शुरू करने के लिए अपने 12 अंकों के स्थायी रिटायमेंट खाता संख्या (पीआरएएन) और पासवर्ड का उपयोग करके अपने एनपीएस खाते में प्रवेश करना होगा। जबकि टियर 1 खाते से निकासी के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं, एनपीएस टियर 2 निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है - आप किसी भी वर्किंग डे पर निकासी अनुरोध शुरू कर सकते हैं।
गौर हो कि आंशिक निकासी केवल आपके एनपीएस खाते के पूरे कार्यकाल के दौरान तीन गुना तक की जा सकती है। नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा नियमों के तहत, ये आंशिक निकासी पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं।
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