NPS : पैसों की जरूरत है? एनपीएस से भी कर सकते हैं आंशिक निकासी, ये हैं नए नियम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं? अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप समय पहले भी पैसे निकाल सकते हैं। यहां जानिए नया नियम क्या है।

Need money? Partial withdrawals can also be done from NPS, these are new rules
नेशनल पेंशन सिस्टम  

नई दिल्ली: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) नियमों में कई बदलाव किए हैं ताकि यह एक आकर्षक रिटायरमेंट सेविंग साधन बन सके। एनपीएस से आंशिक निकासी की अनुमति पहले नहीं थी, लेकिन अब हालिया नियम में बदलाव के कारण यह संभव है। साथ ही एनपीएस आंशिक निकासी प्रक्रिया अब सरल हो गई है। हालांकि, एनपीएस से आंशिक निकासी करने के लिए कुछ पूर्व शर्त हैं।

एनपीएस से आंशिक निकासी के लिए पूर्व शर्त

तीन साल पूरे होने के बाद एनपीएस खाते से आंशिक निकासी की अनुमति है। साथ ही, इसमें कितनी सीमा तक निकासी की जा सकती है। कोई ग्राहक अपने योगदान के 25% तक निकाल सकता है। मान लीजिए कि आपने 5 साल में अपने खाते में 2 लाख रुपए का निवेश किया है, लेकिन फंड बढ़कर 3.5 लाख रुपए हो गया है। फिर नियमों के अनुसार कोई ग्राहक अपने स्वयं के योगदान का 25% निकाल सकता है। यानी ग्राहक अधिकतम 50,000 रुपए निकाल सकता है।

संपत्ति की खरीद या निर्माण या एक नया उद्यम शुरू करने के लिए, बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है। इसके अलावा किसी ग्राहक को समग्र कार्यकाल के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी करने की अनुमति है और दो निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए। हालांकि, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए निकासी के मामले में 5 साल की अंतराल स्थिति लागू नहीं होती है।

एनपीएस से आंशिक निकासी कैसे करें?

इससे पहले, एनपीएस से आंशिक रूप से निकासी के लिए, ग्राहक नोडल कार्यालय या उपस्थिति प्वाइंट पर जाना पड़ता था और आंशिक निकासी के कारणों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेकिन अब ईएनपीएस (eNPS) वेबसाइट पर लॉग इन करके और केवल स्व-घोषणा (self-declaration) करके ऑनलाइन निकासी कर सकते हैं। निकासी अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी और राशि 5 दिनों के भीतर ग्राहक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

एनपीएस से आंशिक निकासी पर टैक्स 

एनपीएस से आंशिक निकासी टैक्स फ्री है लेकिन यदि कोई ग्राहक अपने एनपीएस खाते को समय से पहले (60 वर्ष की आयु से पहले) बाहर निकालता है तो टैक्स लगेगा। एनपीएस से समय से पहले निकलने की स्थिति में, कोई ग्राहक को एकमुश्त 20% तक धनराशि निकालने की अनुमति होगी और शेष 80% का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। ऐसे मामले में, एकमुश्त वापसी की राशि को टैक्स फ्री किया जाएगा, लेकिन एन्युटी आय पर व्यक्ति के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन एक अपवाद है। अगर संचित कोष 1 लाख रुपए से कम है, तो पूरी राशि ग्राहक को एकमुश्त के रूप में दी जाती है।

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