नए नियम अधिसूचित, उपभोक्ता आयोगों का बढ़ा अधिकार क्षेत्र

बिजनेस
भाषा
Updated Dec 31, 2021 | 17:15 IST

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता विवादों के जल्द समाधान के लिए आयोगों के अधिकार क्षेत्र में इजाफा किया है।

new rules for enhancing consumer protection
नए नियम अधिसूचित, उपभोक्ता आयोगों के बढ़ा अधिकार क्षेत्र (Pic: iStock) 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (NCDRC) के पास अब दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित शिकायतें भी सुनने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार ने एनसीडीआरसी के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। अभी तक आयोग 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली शिकायतें ही सुन सकता था।

शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए किए गए बदलाव
इसके अलावा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता आयोगों के अधिकार-क्षेत्र में बदलाव करने वाले कुछ नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। ये बदलाव उपभोक्तओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, जिला उपभोक्ता आयोगों के पास अब 50 लाख रुपये मूल्य तक के उत्पादों एवं सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सुनने का अधिकार होगा। पहले जिला स्तरीय आयोग एक करोड़ रुपये तक की शिकायतें सुन सकता था।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोग के संदर्भ में नई सीमा 50 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक की गई है। पहले उसका अधिकार-क्षेत्र एक करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक था। वहीं, राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता आयोग अब दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली सेवाओं एवं उत्पादों से जुड़ी उपभोक्ता शिकायतें सुन सकेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किए बदलाव
केंद्र ने यह बदलाव उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किए हैं और उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग का अधिकारिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। पुराने नियमों के तहत ऊंची सीमा रखे जाने से जिला एवं राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोगों के पास काफी मामले बढ़ गए थे। इसी समस्या को दूर करने और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए मूल्य दायरे को कम किया गया है।

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