PF के होंगे 2 खाते, इतनी कमाई पर लगेगा टैक्स, जानें नया नियम

बिजनेस
प्रशांत श्रीवास्तव
Updated Sep 03, 2021 | 15:42 IST

नए नियम का असर सालाना कम से कम 40-50 लाख रुपये कमाई करने वालों पर सीधे तौर पर होगा। साथ ही उन लोगों पर भी टैक्स की चोट पड़ सकती है जो रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पैसे जमा करते हैं। 

CBDT NOTIFY NEW PF RULE
आयकर विभाग ने पीएफ के नियम नोटिफाई कर दिए हैं  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • मौजूदा वित्त वर्ष से अगर किसी व्यक्ति के PF खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा होगी तो उस पर टैक्स लगेगा।
  • 31 मार्च 2021 तक PF अकाउंट में जमा रकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी
  • देश में इस समय 6 करोड़ PF खाताधारक हैं। इसमें से करीब 93 फीसदी लोग नए नियम के दायरे में नहीं आएंगे।

नई दिल्ली। अब आपके PF के 2 खाते होंगे। एक खाते में वह रकम होगी जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा खाता वह होगा जो टैक्स के दायरे में आएगा। हालांकि टैक्स तभी लगेगा, जब खाते में  2.5 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा किए जाएंगे। आयकर विभाग के नए नियम के अनुसार, सरकार टैक्स वाले खाते पर मिले ब्याज पर टैक्स वसूलेगी। नए नियम वित्त वर्ष 2021-22 से ही लागू हो जाएंगे। इस नियम का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो साल में 40-50 लाख रुपये या उससे ज्यादा की कमाई करते हैं। साथ ही वह लोग भी दायरे में आ सकते हैं जो अपनी रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पीएफ अकाउंट में अतिरिक्त पैसे जमा करते हैं। 

कैसे लागू  होगा नया नियम

क्लीयर टैक्स (ClearTax) के फाउंडर एंड सीईओ अर्चित गुप्ता ने टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल को बताया "नए नियम के अनुसार पीएफ खाताधारकों के दो अकाउंट होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि मौजूदा राशि पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगे। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष से अगर किसी व्यक्ति के PF खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा होगी तो वह दूसरे खाते के जरिए टैक्स के दायरे में आ जाएगी। हालांकि यह रकम केवल कर्मचारी द्वारा जमा की गई रकम पर कैलकुलेट होगी। इस स्थिति में पीएफ पर मिले ब्याज को कमाई माना जाएगा जिसके बाद इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर इनकम टैक्स लिया जाएगा।"

पहले से मौजूद पैसे पर भी लगेगा टैक्स ?

 इसे ऐसे समझा सकता है कि मान लीजिए अभी आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपये जमा है। तो नए नियम के तहत 31 मार्च 2021 तक जमा रकम बिना टैक्स वाले खाते में रखी जाएगी। इस पर किसी तरह की टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। 

लेकिन अगर मौजूदा वित्तीय वर्ष में आपकी पीएफ जमा 2.50 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है। तो अतिरिक्त राशि और मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आ जाएगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ कर दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये होगी। साथ ही जिन कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में नियोक्ता के जरिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है उनके लिए 5 लाख रुपये की सीमा रहेगी।

40-50 लाख रुपये की कमाई वाले दायरे में आएंगे

देश में इस समय 6 करोड़ पीएफ खाताधारक हैं। इसमें से करीब 93 फीसदी लोग नए नियम के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसे में किस पर असर होगा। इस सवाल पर अर्चित कहते हैं "देखिए नियमों के आधार पर अगर कैलकुलेशन किया जाय तो सालाना कम से कम 40-50 लाख रुपये कमाने वाले लोग नए नियम के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएफ खाते में अतिरिक्त राशि भी जमा करते है। इसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं तो 40-50 साल या उससे ज्यादा के उम्र के लोग हैं। वह रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि जमा करते हैं। ऐसे में उन पर टैक्स की चोट पड़ सकती है।

आएंगी ये समस्याएं

अर्चित के अनुसार अभी तक यह परंपरा रही है कि पीएफ पर ब्याज वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद मिलता है। ऐसे में उस रकम पर टैक्स  कैलकुलेशन का आधार क्यो होगा, इसको लेकर स्थिति साफ नही है। क्योंकि नए नियम के देखते हुए टैक्स का कैलकुलेशन एडवांस में होना चाहिए। उम्मीद है कि इस संबंध में सरकारी जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेगी। इसी तरह पीएफ अकाउंट खोलने के बाद अगर कोई व्यक्ति 5 साल से पहले पैसे निकालता है तो उस पर टीडीएस कटौती का प्रावधान है। ऐसे में इसको लेकर भी कई सारे कंप्लायंस पूरे करने होंगे। जिस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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