Lakshmi Vilas Bank:लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को झटका, फिलहाल निकाल पायेंगे केवल 25000 रुपये 

बिजनेस
रवि वैश्य
Updated Nov 17, 2020 | 21:10 IST

केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्‍टर के लक्ष्‍मी विलास बैंक पर एक महीने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, ग्राहक अब बैंक से अधिकतम 25 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे।

One month Moratorium on Lakshmi Vilas Bank customers can withdraw only Rs 25,000
अब एक महीने तक बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाल पाएंगे 

केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्‍त लक्ष्‍मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) को मोरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है। बैंक के बोर्ड को Supersession कर दिया गया है और निकासी की सीमा (Withdrawal Limit) तय कर दी है। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से अधिकतम 25 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे। 

इस कदम के बाद अब एक महीने तक बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाल पाएंगे, वित्‍त मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई। मोरेटोरियम की अवधि के दौरान जमाकर्ता के इलाज, उच्च शिक्षा की फीस, शादी जैसे जरूरी कामों के लिए डिपॉजिटर 25 हजार रुपये से ज्‍यादा की निकासी कर सकते हैं, हालांकि, इसके लिए रिजर्व बैंक से परमीशन लेनी होगी।

बताया जा रहा है कि लक्ष्‍मीविलास बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है ये 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। ये आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है।

बैंक के फंसे हुए कर्ज में लगातार इजाफा हो रहा था

लक्ष्मी विलास बैंक के मैनेजमेंट में उथल-पुथल का दौर काफी समय से चल रहा था और बैंक पिछले कुछ साल से पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में विलय के प्रस्ताव को आरबीआई ने 2019 में खारिज कर दिया था, बैंक के फंसे हुए कर्ज में लगातार इजाफा हो रहा था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्‍स ने पिछले महीने 93 साल पुराने इस प्राइवेट बैंक की रेटिंग घटा  दी थी वहीं रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 
 

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर