PAN-Aadhaar link deadline : पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख फिर बढ़ी, अब इस डेट तक मिली मोहलत

केंद्र सरकार ने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख फिर बढ़ा दी है। इस डेडलाइन के बाद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

PAN-Aadhaar link Last date extended again, now granted till 30th June
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का एक और मौका 

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार फिर बढ़ा दी है। गौर हो कि दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 थी। समय सीमा खत्म होने से चंद घंटे पहले डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर  वित्तीय लेनदेन में परेशानी हो सकती है। 

हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित फाइनेंस बिल 2021 में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आधार के साथ पैन को लिंक करने में देरी करने पर 1,000 रुपए तक की लेट फी का भुगतान करना होगा।

फाइनेंस बिल (लोकसभा) ने आधार संख्या को सूचित करने में डिफॉल्ट के लिए शुल्क लगाने के लिए एक नया सेक्शन 234H जोड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को धारा 139AA (2) के तहत अपने आधार को सूचित करने की आवश्यकता होती है और कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो वे 1,000 रुपए का शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। 

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