क्या सुरक्षित है हवाई यात्रा? नशे में धुत्त पाए गए पायलट और केबिन क्रू के मेंबर्स

Air Travel: शराब के सेवन का पता लगाने के लिए क्रू मेंबर्स और पायलटों की जांच की जाती है, जिसको लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय सख्त है।

Pilots and Cabin Crew members Test Positive on Breath Analyzer Test
सावधान! नशे में धुत्त पाए गए पायलट और केबिन क्रू के मेंबर्स (Pic: iStock) 

नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से उड़ान के दौरान विमानों में गड़बड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हवाई यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गंभीरता भी दिखाई है। एयरलाइंस भी समस्या को हल करने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच एक और खुलासा हुआ है। यह बात सभी जानते हैं कि पायलटों और केबिन क्रू के मेंबर्स के लिए शराब पीकर अपनी सेवाएं प्रदान करना सख्त मना है क्योंकि पायलटों और केबिन क्रू के शराब पीने की वजह से विमानन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ब्रीथ एनालाइजर (BA) टेस्ट किए जाते हैं।

अल्कोहल पॉजिटिव पाए गए पायलट और केबिन क्रू के मेंबर्स
पिछले ढाई सालों में ब्रेथ एनालाइजर (BA) टेस्ट होने के बाद कुल 60 पायलट और केबिन क्रू के 150 सदस्य अल्कोहल पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2022 की अवधि के दौरान, नागरिक उड्डयन मांग (CAR) सेक्शन-5, सीरीज-एफ, पार्ट-3 के प्रावधान के अनुसार, कोई भी लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। हालांकि, कुल 210 पायलटों और चालक दल के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है।

गुरुवार को संसद में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि एयरलाइंस द्वारा नियमों और नागरिक उड्डयन मांग के अनुपालन पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें निगरानी, डीजीसीए की वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) के स्पॉट चेक और नियामक ऑडिट शामिल हैं। अनुपालन के लिए संबंधित ऑपरेटर के साथ सुरक्षा निरीक्षण अभ्यास के निष्कर्षों का पालन किया जाता है और अवलोकनों को उचित सत्यापन के बाद बंद कर दिया जाता है।

डीजीसीए करता है कार्रवाई
ऑपरेटर द्वारा की गई कार्रवाई का अनुपालन अगले ऑडिट और निगरानी के दौरान सत्यापित किया जाता है। ऑडिट और निगरानी के दौरान पाए गए नियमों के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में डीजीसीए द्वारा वित्तीय दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

उड़ान सुरक्षा को खतरा!
डीजीसीए ने अपने दिशानिर्देशों में पहले कहा था कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कॉकपिट और केबिन-क्रू सदस्यों में से 50 प्रतिशत दैनिक आधार पर प्रीफ्लाइट अल्कोहल टेस्ट के अधीन हों। डीजीसीए की सलाह के अनुसार, शराब पीने के 12 घंटे बाद जब रक्त में अल्कोहल का स्तर शून्य रहता है, तब कार्यक्षमता में कमी हो सकती है। पायलट के शरीर में अल्कोहल कम मात्रा में रहने पर भी उड़ान सुरक्षा को खतरा रहता है और हैंगओवर अवधि में एक एविएटर पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है।
(आईएएनएस से इनपुट्स के साथ)

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर