इस सरकारी योजना में मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, ऐसे चेक करें अपनी पात्रता

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डिंपल अलावाधी
Updated Jan 13, 2022 | 15:59 IST

PM Awas Yojana Benefits & Eligibility in Hindi: 25 जून 2015 को शुरू हुई प्रधान मंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं में शामिल है।

PM Awas Yojana Benefits & Eligibility in Hindi
PM Awas Yojana Benefits & Eligibility in Hindi: इस सरकारी योजना में मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, ऐसे चेक करें अपनी पात्रता (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आप अपना खुद का मकान ले सकते हैं।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है।
  • योजना के तहत नया घर खरीदने पर होम लोन में ब्याज सब्सिडी मिलती है।

PM Awas Yojana Benefits & Eligibility in Hindi: देश के सभी लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना के लक्ष्य के साथ 25 जून 2015 को प्रधान मंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं (Government Scheme) में से एक है। योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर देती है। 

घर खरीदने पर मिलती है 2.5 लाख तक की सब्सिडी (PM Awas Yojana Benefits)
अब तक लाखों लोग पीएम आवास योजना का फायदा उठा चुके हैं। इसके तहत घर खरीदने पर लोगों को 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। केंद्र सरकार PMAY के तहत मकान खरीदने पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (Credit Linked Subsidy Scheme, CLSS) यानी ब्‍याज में छूट देती है।

हाल ही में पीएम आवास योजना की केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की 56वीं बैठक में शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

PM Awas Yojana: 3.61 लाख घरों के निर्माण को मिली मंजूरी, ऐसे करें आवेदन

चेक करें अपनी पात्रता
EWS कैटेगरी में आवेदन करने के लिए सालाना आय तीन लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं LIG कैटेगरी के लिए सालाना आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये होनी चाहिए।  MIG-1 के लिए आवेदकों की सालाना आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए। वहीं MIG-2 आपकी आय 18 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए।

ध्यान रहे कि जिन लोगों के पास पहले से ही अपना घर है या उनके परिवार के किसी सदस्य के पास एक घर है, उन्हें इस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा प्रधान मंत्री आवास योजना का फायदा सिर्फ वही उठा सकते हैं जिन्होंने किसी अन्य सरकारी आवास योजना के लिए फायदा नहीं किया है।

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