ITR filing last date : टैक्सपेयर्स को राहत, फिर बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख

ITR filing : सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को फिर बढ़ा दिया है। पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी।

Relief to taxpayers, again extended income tax return (ITR) filing deadline for assessment year 2021-22 till 31st December
आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ी 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल ( ITR filing) करने की समय सीमा वित्त वर्ष 2020-21 को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष (Assessment Year) 2021-22 के लिए आय डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 डेटेड 20.05.2021 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। 

इससे पहले, आईटीआर दाखिल ( ITR filing) करने की समय सीमा पहले ही 31 जुलाई, 2021 की सामान्य समय सीमा से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई थी। पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि 30 सितंबर, 2021 है, को 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिसे आगे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया।

पिछले वर्ष 2020-21 के लिए एक्ट की धारा 92E के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो कि 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। 9/2021 दिनांक 20 मई 2021 को 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। दिनांक 20.05.2021 को 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया।

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 30 नवंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 के तहत 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। दिनांक 20.05.2021 को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया।

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए विलम्बित/संशोधित आय रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4)/उप-धारा (5) के तहत 31 दिसंबर, 2021 है, जैसा कि 31 जनवरी, 2022 बढ़ाया गया है। परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया।

नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च होने के समय से ही बहुत सारी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है। हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को नए इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल में जारी गड़बड़ियों पर सरकार की "गहरी निराशा और चिंता" से अवगत कराया और सभी समस्याओं को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रमुख के लिए 15 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की। हालांकि अब सीबीडीटी ने कहा कहा कि अधिकांश खामियां दूर कर ली गई हैं।

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