SCSS : सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में करें निवेश, रिटायरमेंट लाइफ होगी बेहतर, जानिए वर्तमान नियम

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक प्रमुख सेविंग स्कीम है। इसमें निवेश से आपकी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी गुजरेगी क्योंकि पैसों की नहीं होगी कमी।

SCSS : Invest in senior citizen saving scheme, retirement life will be better, know current rules
सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के कई फायदे (तस्वीर-Pixabay) 

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक प्रमुख लघु बचत योजना है, जिसमें मौजूदा ब्याज दर प्रति वर्ष 7.4 प्रतिशत है। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS), जिसमें पांच साल की मैच्योरिटी अवधि है। यह रिटायरमेंट आयु के दौरान स्थिर आय प्राप्त करने की अनुमति देता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme) खाता खोलने के लिए कोई व्यक्ति की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, लेकिन 60 वर्ष से कम आयु वाले जो रिटायर हो गए हैं या वीआरएस के तहत रिटायर हुए हैं, वे भी खाता खोल सकते हैं।

15 लाख रुपए के संचयी निवेश के अधीन कई खाते किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोले जा सकते हैं। संबंधित पोस्ट ऑफिस को पासबुक के साथ-साथ पूर्वनिर्धारित फॉर्म जमा करके मैच्योरिटी तक पहुंचने के बाद खाते को तीन साल के ब्लॉक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मैच्योरिटी के एक वर्ष के भीतर, खाता बढ़ाया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय प्रीमैच्योर भी बंद किया जा सकता है। SCSS के निकासी नियमों के बारे में नीचे पढ़ें।

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम की खास बातें

  1. सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम खाता जल्दी बंद किया जा सकता है अगर यह एक वर्ष से अधिक समय से खुला है। हालांकि, जमा की ब्याज की वसूली की जाएगी, और बैलेंस राशि व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
  2. अगर सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम खाता खोले जाने के एक और दो साल के भीतर बंद कर दिया जाता है, तो जमा का 1.5 प्रतिशत वापस ले लिया जाएगा और बैलेंस राशि व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
  3. अगर खाता दो साल के बाद बंद किया जाता है, लेकिन खोलने की तारीख से पांच साल के भीतर, मूलधन का 1% ले लिया जाएगा और बाकी राशि खाताधारक को दे दी जाएगी।
  4. अगर किसी सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम खाते को एक बार बढ़ा दिया गया है, तो खाताधारक विस्तार की तारीख से एक वर्ष के बाद बिना किसी जुर्माने के खाता बंद कर सकता है।
  5. अगर कोई सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम जमाकर्ता की खाता मैच्योर होने से पहले मौत हो जाता है, तो खाता बंद हो जाएगा, और बैलेंस राशि वापस कर दी जाएगी, जिसमें मृत्यु की तारीख से पहले SCSS दर पर ब्याज और बचत खाता ब्याज दर (वर्तमान में 4%) शामिल है। 
  6. यदि ज्वाइंट अकाउंट के मामले में पति-पत्नी एकमात्र नामांकित व्यक्ति है, तो पति-पत्नी खाते को जारी रख सकते हैं अगर पति या पत्नी प्राथमिक खाताधारक के निधन की स्कीम की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
  7. अगर पति या पत्नी में से किसी ने इस स्कीम के तहत एक नया खाता खोला है और खाता या खाते के एक्टिव होने पर पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो खाताधारक या दिवंगत खाताधारक द्वारा रखे गए खातों का नाम हटा दिया जाएगा।
  8. ऐसी स्थिति में, जमाकर्ता खाते को बंद या विस्तारित नहीं करता है (यानी खाता खोलने की तारीख के 1 साल के भीतर लेकिन 5 साल की मैच्योरिटी अवधि से पहले) तीन साल की अवधि के लिए अनुरोध करके, खाते को मैच्योर होने के बाद वर्गीकृत किया जाएगा, और बाद की मैच्योरिटी पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट के लिए प्रचलित दर पर ब्याज राशि केवल मैच्योरिटी डेट से परे की अवधि के लिए देय होगी लेकिन खाता बंद होने से पहले।

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