ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत, सेबी ने बदले मार्जिन के नियम

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated May 11, 2022 | 16:09 IST

बाजार नियामक सेबी ने ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को पीक मार्जिन के नियमों में ढील दी है।

SEBI new margin rules to be implemented from 1 august 2022
सेबी के नए मार्जिन नियमों का क्या होगा असर?  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्ली। बाजार नियामक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत दी है। सेबी ने मार्जिन के नियमों में बदलाव किया है। अब मार्जिन का स्नैपशॉट बिगनिंग ऑफ डे (BOD) पैरामीटर के हिसाब से देना होगा। दिन की शुरुआत में मार्जिन कलेक्शन की डीटेल्स भेजनी होगी। बिगनिंग ऑफ द डे मार्जिन में सभी स्पैन (SPAN) मार्जिन और ईएलएम (ELM) शामिल होंगे।

एंड ऑफ डे (EOD) मार्जिन गणना के तरीकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेबी ने सिर्फ अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन की पुष्टि के लिए नियमों में बदलाव किया है। बाजार नियामक के यह नए नियम 1 अगस्त 2022 से लागू हो जाएंगे।

सेबी के नए मार्जिन नियमों का क्या असर होगा, आइए ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर Nikunj Dalmia से समझते हैं-

इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज की मान्यता खत्म
मालूम हो कि सेबी ने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता रद्द कर दी। इस संदर्भ में सेबी ने कहा कि एक्सचेंज के पास पर्याप्त संख्या में अनुभवी कर्मचारी और अपेक्षित वित्तीय क्षमता का अभाव है। सेबी ने एक आदेश में कहा कि भारतीय जिंस एक्सचेंज (आईसीईएक्स) एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहेगा। उल्लेखनीय है कि आईसीईएक्स को सरकार द्वारा स्थायी आधार पर अक्टूबर 2009 में वायदा अनुबंध के तहत एक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी।

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