RBI initiates insolvency proceedings: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (Reliance Capital) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया (insolvency proceedings) शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) से मंजूरी मांगी।
IBC की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू करने की मांगी मंजूरी
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आवेदन लगाया है। इसमें आरबीआई ने आरसीएल के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (IBC) की कई धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी मांगी है।
29 नवंबर को बर्खास्त किया था निदेशक मंडल
केंद्रीय बैंक ने गत 29 नवंबर को ही इस कंपनी के निदेशक मंडल को बर्खास्त करते हुए अपनी तरफ से एक प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुआई वाली आरसीएल पर कर्ज भुगतान में चूक और कंपनी संचालन संबंधी कई गंभीर आरोप हैं।
आरबीआई ने आरसीएल के प्रशासक के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को नियुक्त किया है। आरबीआई के एनसीएलटी के पास आवेदन लगाने के साथ ही रिलायंस कैपिटल पर अंतरिम रोक लग जाएगी। इसमें कर्जदार कंपनी अपनी किसी भी परिसंपत्ति का स्थानांतरण या बिक्री नहीं कर पाएगी।
अंबानी की रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज
रिलायंस कैपिटल ने सितंबर में अपनी सालाना आम बैठक में कहा था कि उस पर एकीकृत रूप से 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। आरसीएल से पहले श्रेय समूह की गैर-बैंकिंग वित्त कपनी और डीएचएफएल भी दिवाला प्रक्रिया के दायरे में आ चुकी हैं।
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