Stamp duty Mutual fund schemes: म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेशक अपनी निष्क्रिय नकदी निवेश करते हैं। इस पर बेहतर रिटर्न भी मिलता है। अगर आप आज से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको स्टांप शुल्क देना होगा। एक जुलाई से, प्रत्येक म्यूचुअल फंड खरीद पर 0.005% का स्टांप शुल्क लगाया गया है। यह एकमुश्त या सिस्टमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान्स (एसआईपी) के जरिए हो। एसआईपी और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) खरीदते हैं तो आपको स्टांप शुल्क देना होगा। निवेश की होल्डिंग अवधि जितनी कम होगी, रिटर्न पर उतना अधिक प्रभाव होगा। यह कदम बड़े संस्थागत निवेशकों को प्रभावित कर सकता है, जो ज्यादातर पैसा कम समय के लिए स्कीम में लगाते हैं। यह शुल्क हर तरह के म्यूचुअल फंड देना होगा। सिर्फ ईटीएफ पर छूट है।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर करने पर 0.015 प्रतिशत का स्टांप शुल्क लगेगा। स्टांप ड्यूटी के लगने से 90 दिन और इससे कम अवधि वाले होल्डिंग पर ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि म्यूचुअल फंड की निकासी पर निवेशकों को स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। होल्डिंग की अवधि जितनी कम होगी, रिटर्न पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक लॉन्ग टर्म निवेशकों पर असर बहुत कम पड़ेगा लेकिन 30 दिन और इससे कम वाली छोटी अवधि के निवेशकों पर स्टांप शुल्क लगने का ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि स्टांप ड्यूटी वन टाइम चार्ज के तौर पर लगाई जाती है।
कई कॉर्पोरेट ट्रेजरीज छोटी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें कार्यशील पूंजी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट बताती है कि एक दिन की होल्डिंग अवधि के लिए स्टांप शुल्क के कारण वार्षिक रिटर्न 1.82% कम हो सकता है। सात दिनों के लिए, रिटर्न 0.26% गिर जाता है। जैसे-जैसे होल्डिंग की अवधि बढ़ेगी, प्रभाव कम होगा। यदि निवेश 15 दिनों के लिए किया जाता है, तो निवेशक को 0.12% का नुकसान हो सकता है, जबकि 30 दिनों के लिए यह प्रभाव 0.06% होगा।
हालांकि यह कॉर्पोरेट निवेशकों को एक या दो दिन के लिए स्कीम में पैसा लगाने से रोक सकता है, फिर भी वे 15-30 दिनों के लिए इसमें पैसा लगाने के लिए मजबूर होंगे। एक्सपर्ट के मुताबकि कॉरपोरेट अभी भी लिक्विड और शॉर्ट-टर्म फंड में पैसा लगाना जारी रखेंगे क्योंकि वे बैंक में चालू खाते में कुछ भी नहीं कमाते हैं और अल्पकालिक एफडी दरें और भी कम हैं।
वैल्यू रिसर्च के अनुसार, लिक्विड स्कीम श्रेणी से औसत रिटर्न पिछले एक साल में 5.2% तक कम हो गया है। जबकि ब्याज दरों में गिरावट की वजह से रिटर्न गिर गया है क्योंकि सख्त रेगुलेटर रिक्वायरमेंट, स्टांप शुल्क की तरह लेवी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 1 जुलाई से नकदी और सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्ति में कम से कम 20% लिक्विड फंड रखने का कदम आगे चलकर रिटर्न निचोड़ सकता है।
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