केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है GST परिषद की सिफारिशें: सुप्रीम कोर्ट

बिजनेस
आईएएनएस
Updated May 19, 2022 | 15:20 IST

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर कहा कि ये सरकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं।

सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है GST परिषद की सिफारिशें: SC
सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है GST परिषद की सिफारिशें: SC (Pic: iStock) 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।

खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246ए के तहत संसद और विधानसभायें कर संबंधी मामलों में कानून बनाने का समान अधिकार रखती हैं।

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