NPS में करिए निवेश, इस तरह लीजिए एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग फायदा

बिजनेस
किशोर जोशी
Updated Mar 07, 2021 | 11:29 IST

यदि आप बेहतर निवेश के तरीके जानते हैं तो आपकी सैलरी से टैक्स के रूप में कटने वाले पैसों की बचत कर सकते हैं। यहां हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर साझा कर रहे हैं।

tax-saving perspective for individual taxpayers via NPS by investing Rs 50,000 additionally
NPS में करिए निवेश, इस तरह लीजिए एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग फायदा 
मुख्य बातें
  • एनपीएस में 50,000 रुपये का निवेश करके बचाएं अतिरिक्त टैक्स
  • एनपीएस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
  • टैक्स सेविंग के लिए 80 सीसीडी के तहत कर लाभ का दावा कर सकते हैं उपभोक्ता

नई दिल्ली:  मार्च का महीना चल रहा है और करदाता किसी भी तरह से अपने आयकर को बचाना चाहते हैं और ऐसे में वो निवेश के बेहतर विकल्प तलाशते हैं। आयकर की धारा 80 सी के तहत मिलने वाली छूट का तो हर किसी को पता है लेकिन इसके अलावा एक आम करदाता के पास एक्सट्रा टैक्स कैसे बचाएं इसकी जानकारी कम होती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) हाल के समय में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर-बचत के नजरिए से एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बना हुआ है।

सरकार की संचालित योजना

राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम सरकार द्वारा संचालित निवेश योजना है। इस योजना के जरिए आप भी फायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइबर या तो पॉइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस (PoP) पर जाकर एनपीएस अकाउंट के लिए आवेदन कर सकते हैं या ई-एनपीएस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।। 2004 में सबसे पहले इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था लेकिन लेकिन 2009 में आम जनता के लिए सुलभ करा दिया गया था। एनपीएस टियर 1 खाते में नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी / बिजनेमैन को भी फायदा मिलता है।

धारा 80 सीसीडी के तहत एनपीएस कर लाभ: 

कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस का सब्सक्राइबर है, वह धारा 80 सीसीडी के तहत कर लाभ का दावा कर सकता है। टैक्स बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। यानि इसके जरिए आप 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स की बचत कर पाएंगे और 80 सी के तहत डेढ़ लाख की टैक्स बचत के साथ 50 हजार और यानि कुल मिलाकर निवेश के जरिए आप दो लाख रुपये तक निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर: आयकर अधिनियम की यू / एस 80 सीसीडी (2) के तहत अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट कॉर्पोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध हैं। एनपीएस का प्रबंधन म्युचुअल फंड की तरह होता है। इसके चलते इस निवेश विकल्प से काफी अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं।

उदाहरण:इसके अलावा आप रिटायरमेंट के बाद भी इसका लाभ उठा सकते हैं।  यहां आप अपने य़ा अपनी पत्नी के नाम प खाता खुलवा सकते हैं। आप एनपीएस में एक हजार रुपये महीने से निवेश की शुरूआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि यदि आफकी उम्र 30 साल है और आप पांच हजार रुपये महीना एनपीएस में 30 साल तक भरते हैं। तो 60 साल उस पर आपको तकरीबन 10 फीसदी (ब्याज दरे ऊपर नीचे हो सकती हैं) का रिटर्न मिलेगा और 60 साल में एक करोड़ से ज्यादा जमा हो जाएंगे इसके बाद आपको करीब 40 लाख की अधिक राशि एकमुश्त मिल जाएगी साथ में हर महीने 40 हजार से अधिक पेंशन मिलेगी।

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