चेक से लेनदन करते हैं? अब पैसे के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, तुरंत होगा क्लीयर

आरबीआई ने कहा कि चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सितंबर 2021 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत देश भर में सभी बैंक शाखाओं को लाया जाएगा।

Transaction by Cheque ? No longer have to wait for money, it will be clear immediately
चेक क्लीयरिंग प्रक्रिया होगी आसान 

नई दिल्ली: आरबीआई ने चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सितंबर 2021 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत देश भर में सभी बैंक शाखाओं को लाने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ने कहा कि पेपर आधारित क्लियरिंग में परिचालन दक्षता लाने और चेक के संग्रह और निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बेहतर ग्राहक सेवा सितंबर 2021 तक CTS क्लीयरिंग मैकेनिज्म के तहत ऐसी सभी शाखाओं को लाने का प्रस्ताव है। इसके लिए ऑपरेशनल गाइलाइन्स एक महीने के भीतर जारी की जाएगी।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) 2010 से उपयोग में है और करीब 1,50,000 बैंक शाखाएं तीन चेक प्रोसेसिंग ग्रिड में शामिल हैं। तब से सभी 1,219 गैर-सीटीएस क्लीयरिंग हाउस को अब सीटीएस में स्थानांतरित कर दिया गया है। करीब 18,000 बैंक शाखाएं अभी भी किसी औपचारिक क्लीयरिंग व्यवस्था से बाहर हैं, आरबीआई ने विकास और नियामक नीतियों पर अपने बयान में कहा। अब इन सभी शाखाओं को सीटीएस क्लियरिंग के तहत सितंबर 2021 तक लाने का प्रस्ताव है।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) और इसके फायदे

RBI की वेबसाइट के अनुसार CTS बैंक एन-रूट द्वारा भुगतानकर्ता बैंक शाखा को कुछ प्वाइंट पर एक दराज द्वारा जारी किए गए फिजिकल चेक के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया है। इसके स्थान पर चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर क्लियरिंग हाउस के माध्यम से भुगतान शाखा को इसके साथ-साथ MICR बैंड पर डेटा, प्रस्तुति की तारीख, देने वाले बैंक के जुड़ी जानकारी भेजी जाती है।

 केंद्रीय बैंक का कहना है कि चेक ट्रंकेशन चेक के संग्रह की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलती है, ट्रांजिट में उपकरणों के नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है, चेक के संग्रह की लागत कम हो जाती है, और इस प्रकार सिस्टम को सुलह से संबंधित और लॉजिस्टिक संबंधित समस्याओं को दूर करता है।
 

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