PM SVANidhi Yojana : पीएम स्वनिधि योजना क्या है, कैसे करें आवेदन, कौन होंगे पात्र? जानिए इसके लाभ

PM SVANidhi Scheme: लॉकडाउन की वजह से गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की है।

What is PM SVANidhi Yojana
जानें पीएम स्वनिधि योजना क्या है? 
मुख्य बातें
  •  रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई है
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय केबिनेट की बैठक में इस योजना पर फैसला लिया
  • सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किया है

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने लिए लॉकडाउन लागू किया गया। यह 25 मार्च से शु्रू होकर 31 मई तक चला। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। करोड़ो लोगों के रोजगार पर संकट आ गया। इसको देखते हुए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। लेकिन गरीब और रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्‍वनिध‍ि योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जून 2020 को  केंद्रीय केबिनेट की बैठक स्वनिधि योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। 

इस योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों यानी सड़कों के किनारे सामान बेचने वालों को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे सड़क विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। देश में ग्रामीण और शहर के सड़कों के किनारे स्‍ट्रीट वेंडर जो फल, सब्जियां बेचते हैं या रेहड़ी पर छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं। इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उन्हें एक साल तक में किस्तों इस लोन को चुकाना होगा। इस योजना के जरिये रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। इस योजना के जरिए गरीब लोगो की स्थिति में सुधार करना है। सरकार ने इस स्‍कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी। यह आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा। 

कौन-कौन है स्वनिधि योजना के पात्र 

रेहड़ी पटरी वाले वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले, नाई की दुकानें, जूता गांठने वाले मोची, पान की दूकान वाले पनवाड़ी, कपड़े धोने की दूकान वाले धोबी, सब्जियां बेचने वाले, फल बेचने वाले,  पकौड़े व अंडे बेचने वाले, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले, ब्रेड, किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले,  फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं, कारीगर प्रोडट्क बेचने वाले स्वनिधि योजना के तहत लोन ले सकते हैं।

स्वनिधि योजना में कितना मिलेगा लोन

इस योजना का लाभ सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले समेत 50 लाख से अधिक लोगों को प्रदान किया जाएगा। स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी/ग्रामीण इलाकों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले को इसमें लाभार्थी बनाया गया है। देश के स्ट्रीट वेंडर सीधा 10,000 रुपए तक लोन का लाभ उठा सकते हैं। जिसे वे एक साल में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का सालाना ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।

स्वनिधि योजना में आवेदन कैसे करे ?

अभी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत सरकार द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का पूरे देश में इसी महीने शुरू होगा और जुलाई के महीने में लोन मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोगों को पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होगी। इस पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर