किसी की मृत्यु के बाद उनके पैन, आधार, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या करें?

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Nov 29, 2021 | 12:22 IST

मृतक के पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का गलत उपयोग न हो, ये देखना मृतक के परिवार की जिम्मेदारी होती है।

What to do with PAN card Aadhaar card Voter ID Passport Driving License after death of a person
किसी की मृत्यु के बाद उनके पैन, आधार, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या करें? (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है।
  • आधार डेटाबेस में धारक की मृत्यु के बारे में जानकारी को अपडेट करने का भी कोई प्रावधान नहीं है।
  • यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा करना होता है।

नई दिल्ली। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके सरकारी दस्तावेजों का क्या करना होता है। सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि ठगी या धोखेबाज इनका दुरुपयोग न करें। क्या मृत व्यक्ति के परिजनों को इन दस्तावेजों को जारी करने वाली सरकारी संस्था को सौंप देना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं इनके बारे में-

आधार कार्ड
आधार कार्ड (Aadhaar card) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए अहम है। एलपीजी सब्सिडी, सरकारी योजनाओं (Government Scheme), आदि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बेहद जरूरी होता है। फिलहाल, आधार को नियंत्रित करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) राज्यों में मृत्यु रजिस्ट्रियों से लिंक नहीं है। यानी निधन के बाद आधार स्वचालित रूप से अपडेट नहीं होता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों के लिए यह सुनिश्चित करना होता है कि मृतक के आधार कार्ड का दुरुपयोग न हो। परिजन mAadhaar ऐप या यूआईडीएआई की वेबसाइट के जरिए मृत व्यक्ति के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल को लॉक कर सकते हैं। इससे मृत व्यक्ति के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का दुरुपयोग नहीं होगा।

पैन कार्ड
पैन कार्ड (PAN card) सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। यह बैंक खातों, डीमैट खातों और आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को उसके पैन को आयकर विभाग को सरेंडर कर देना चाहिए। हालांकि सरेंडर करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि मृतक के सभी खाते बंद हो चुके हैं। 

वोटर आईडी कार्ड
पैन और आधार के विपरीत, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के तहत मृत्यु होने पर वोटर आईडी कार्ड (Voter ID card) को रद्द करने का प्रावधान है। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानीय चुनाव कार्यालय जाना होता है और
वोटर आईडी कार्ड को रद्द करने के लिए चुनावी नियम के तहत Form no. 7 भरकर मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होता है।

पासपोर्ट
आधार और पैन कार्ड की तरह, पासपोर्ट (Passport) के लिए भी सरेंडर या मृत्यु पर रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। जब पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो यह डिफॉल्ट रूप से अमान्य हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक पासपोर्ट वैध हो, तब तक इसे अपने पास रखना चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस
मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को सरेंडर करने या इसे रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक राज्य ड्राइवर के लाइसेंस के निलंबन और रद्दीकरण को अलग से नियंत्रित करता है। इसे रद्द करने के लिए आप संबंधित RTO कार्यालय जा सकते हैं। आप मृतक के नाम से पंजीकृत वाहन को किसी और के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए राज्य-विशिष्ट प्रक्रिया की पुष्टि भी कर सकते हैं।

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