आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है? तो जल्दी करें, नहीं तो इस तारीख के बाद मुश्किल में पड़ जाएंगे!

आपने अब तक इनकम टैक्स रिर्टन (ITR) दाखिल नहीं किया है तो जल्दी करें नहीं तो 1 अप्रैल से जुर्माना भरना पड़ सकता है।

You have not yet filed income tax return? ITR Filing last date 31 March
इनकम टैक्स रिटर्न 
मुख्य बातें
  • इनकम टैक्स इंडिया ने अलर्ट जारी किया है
  • अब भी जिन्होंने आईटीआर नहीं दाखिल किया है वे जल्द से जल्द पूरा करें
  • टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आखिरी तारीख याद दिलाई

Income Tax Returns filing last date:: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आपने अभी तक इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल नहीं किया है तो आपको एक और मौका दिया जा रहा है। इसके बाद भी आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स इंडिया ने अलर्ट जारी कर कहा कि जिन्होंने अब भी आईटीआर नहीं दाखिल किया है वे जल्द से जल्द पूरा करें।

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को याद दिलाई कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपके लिए यह अंतिम अवसर है। जल्दी करें, अभी फाइल करें! फाइनेंसियल ईयर 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 है।

अगर आप 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में विफल रहे तो यह जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार लेट फी लागू हो सकता है। स्मार्ट बानो फाइल कारो।

साथ ही आयकर इंडिया ने ट्वीट किया कि अगर आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दर्ज नहीं किया है, तो कृपया जल्द से जल्द ऐसा करें। इनकम टैक्स इंडिया को 2020-21 के लिए आईटीआर दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 है।

कोई भी व्यक्ति अपने इनकम टैक्स रिटर्न को incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर दर्ज कर सकता है। टैक्सपेयर्स किसी भी प्रश्नों के जवाब के लिए 18001030025 पर कॉल कर सकते हैं या अगर वे रिटर्न फाइल करते समय समस्या का सामना करते हैं।

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