LIVE BLOG
More UpdatesMore Updates

ITR Filing: 31 जुलाई तक फाइल कर लें ITR, इधर जानें हर छोटी-बड़ी जानकारी

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब है। टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2022 तक ही अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं यानी इसके लिए आपके पास सिर्फ रविवार तक का समय है। अभी भी कई करदाताओं ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जुर्माने से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द फाइल करना ही ठीक है।

ITR Filing Last Date 2022 Updates
तस्वीर साभार:  Twitter
31 जुलाई 2022 तक भर लें ITR, वरना जुर्माना देने के लिए रहिए तैयार

एक ओर जहां टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा देगी, वहीं हाल ही में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा (ITR Deadline) बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इसलिए आखिरी समय में हड़बड़ी से बचने के लिए और विभाग द्वारा संभावित कार्रवाई और जुर्माने से बचने के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए जल्दी आईटीआर फाइल कर लें।

ITR Filing: घर बैठे कैसे फाइल करें आईटीआर? ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो असेसी रिफंड के लिए पात्र नहीं होगा। राजस्व सचिव ने कहा है कि लोगों को लगता है कि अब डेडलाइन को आगे बढ़ाना रूटीन बन गया है। ऐसे में वे शुरुआत में रिटर्न फाइल करने में देर कर रहे थे, लेकिन अब दैनिक आधार पर 15 लाख से 18 लाख के बीच आईटीआर फाइल किए जा रहे हैं।

Jul 29, 2022  |  06:05 PM (IST)
इन बातों का रखें ध्यान

टैक्सपेयर्स अक्सर इनकम छिपाना, अन्य स्रोतों से आय छिपाना, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल को अपडेट ना करना, बैंक अकाउंट की डिटेल को अपडेट ना करना, एडवांस टैक्स की डिटेल ना देना, आदि से जुड़ी गलतियां कर देते हैं।

Jul 29, 2022  |  05:38 PM (IST)
रिटर्न भरने में ना करें कोई गलती

टैक्सपेयर्स को आईटीआर सही तरीके से दाखिल करना चाहिए क्योंकि गलती करने पर आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है और आयकर नोटिस भी आ सकता है। ऐसे में रिफंड में देरी हो जाती है।

Jul 29, 2022  |  05:04 PM (IST)
अबतक कितने रिटर्न हुए फाइल?
आयकर विभाग के अनुसार, 28 जुलाई तक 4.09 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं।
Jul 29, 2022  |  04:29 PM (IST)
कहां से फाइल कर सकते हैं आईटीआर?

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (eportal.incometax.gov.in) पर यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करना होगा।

Jul 29, 2022  |  03:57 PM (IST)
इस बात का रखें ध्यान

मालूम हो कि अगर ऑनलाइन बैंकिंग विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, तो करदाताओं को चालान के जरिए रिटर्न का पेमेंट करने के लिए बैंक जाना होता है। बैंक जाने की एक अन्य वजह फॉर्म 16A, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट का लाभ उठाना है।

Jul 29, 2022  |  03:27 PM (IST)
ITR भरने की आखिरी तारीख पर बंद रहेंगे बैंक

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख, यानी 31 जुलाई को बैंक अवकाश (Bank Holiday) है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ फिजिकल रूप से रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे।

Jul 29, 2022  |  02:50 PM (IST)
ये रहे आईटीआर के अन्य फॉर्म

अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है, या पूंजीगत लाभ या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों से आय है, तो ITR-2 एप्लीकेबल होगा। वहीं अगर आपकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, तो आपके लिए ITR-3 और ITR-4 लागू होगा।

Jul 29, 2022  |  02:18 PM (IST)
एप्लीकेबल आईटीआर फॉर्म

सैलरी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड, 5,000 रुपये तक की एग्री आय और आय के अन्य स्रोतों वाले लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 का इस्तेमाल करना होता है।

Jul 29, 2022  |  01:46 PM (IST)
विभाग भेज सकता है नोटिस

अगर आप गलत फॉर्म का चयन करते हैं, तो आपका आयकर रिटर्न डिफेक्टिव माना जाता है। ऐसे में कर विभाग आपको नोटिस भी भेज सकता है।

Jul 29, 2022  |  01:15 PM (IST)
सही फॉर्म का चयन करना है जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं, वो सही हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं।

Jul 29, 2022  |  12:42 PM (IST)
इस बात का रखें ध्यान

ध्यान रहे कि टैक्सपेयर्स को देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले लेट फीस जमा करनी होगी। विभाग द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि इसे समय पर फाइल कर लें।

Jul 29, 2022  |  12:00 PM (IST)
कितना लगेगा जुर्माना?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार, डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। छोटे टैक्सपेयर्स (जिनकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है) के लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।

Jul 29, 2022  |  11:30 AM (IST)
डेडलाइन के बाद फाइल किया आईटीआर तो क्या होगा?

टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रविवार की समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल कर लें, क्योंकि समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करना विलंबित आईटीआर यानी Belated ITR के रूप में माना जाएगा। देर से फाइल करने पर करदाता पर लेट फाइन लगता है।

Jul 29, 2022  |  11:03 AM (IST)
अब तक कितने आईटीआर हुए फाइल?
आयकर विभाग के एक ट्वीट के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 26 जुलाई 2022 तक 3.4 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न जमा किए जा चुके हैं। 26 जुलाई के दिन करीब 30 लाख आईटीआर फाइल हुए थे।
Jul 29, 2022  |  11:02 AM (IST)
पिछले वित्त वर्ष फाइल हुए थे इतने रिटर्न

पिछले वित्त वर्ष में यानी 2020-21 के दौरान 31 दिसंबर 2021 की विस्तारित देय तारीख तक लगभग 5.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे।

Jul 29, 2022  |  11:02 AM (IST)
31 जुलाई को फाइल हो सकते हैं 1 करोड़ रिटर्न

तरुण बजाज ने कहा कि पिछली बार 9 से 10 फीसदी टैक्सपेयर्स ने आखिरी दिन आईटीआर फाइल किया था। पिछली साल अंतिम तारीख पर 50 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। इस बार आखिरी दिन 1 करोड़ ITR फाइल हो सकते हैं।